बालाघाट। जिले में किसानों के साथ खाद के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है. इस अवैध काम में बाकायदा गिरोह सक्रिय हैं. एक गिरोह का कृषि विभाग द्वारा फर्दाफाश किया गया है. वारासिवनी थाना में 3 लोगों सहित खाद निर्माता कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कृषि विभाग के अफसरों को जानकारी मिली थी कि कोस्ते में दो गाड़ी खाद आया है. ये खाद की बोरियां पलटी कर डीएपी-इफको ब्रांड की बोरियों में भरकर किसानों को महंगे दाम में बेचा जा रहा है. इसके बाद वारासिवनी व बालाघाट कृषि विभाग का अमला कोस्ते पहुंचा.
टीम ने किया 36 क्विंटल अवैध भडारण जब्त
कृषि विभाग की टीम ने मौके पर देखा तो रत्न खाद बालाजी फास्फेटस प्राइवेट लिमिटेड देवास का सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डीएपी-इफको ब्रांड की बोरियों में भरा जा रहा था. ये सारा खेल मुनेश चौहान के घर में हो रहा था. यहां पर दो गाड़ी खाद को और अन्य जगहों पर बेच दिया गया. यहां से बचा हुआ करीब 36 क्विंटल का अवैध भडारण जब्त किया गया. ये खाद दीक्षांत जैतवार संचालक सिद्धि विनायक कृषि केंद्र के द्वारा यहां पर भंडारण किया गया था.
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पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ की एफआईआर
बता दें कि किसानों को सिंगल सुपर फास्फेट खाद करीब 300 रुपये प्रति बोरी में मिलनी चाहिए लेकिन खाद डीएपी इफको ब्रांड की बोरियों में भरकर 1200-1300 रुपये में बेचा जा रहा था. इस मामले की सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रतिभा टेम्भरे द्वारा वारासिवनी थाना में शिकायत की गई, जिसमें आरोपी मुनेश चौहान कोस्ते वारासिवनी निवासी, दीक्षांत जैतवार सिद्धी विनायक कृषि केन्द्र वारासिवनी, अजित रमेश वारासिवनी निवासी और बालाजी फास्फे ट प्राइवेट लिमिटेड देवास मध्यप्रदेश के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा 318 व 3 एवं आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 5 के तहत मामला वारासिवनी पुलिस ने पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है.