कौशांबीः कौशांबी पुलिस ने राजू पाल हत्याकांड के दोषी सजायाफ्ता अब्दुल कवी के भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अदालत के आदेश पर कुर्की की नोटिस उनके घरों पर चस्पा की. कोतवाल सराय अकिल व पिपरी एसओ ने माइक से इस संबंध में एनाउंस किाय है. इसके अलावा डुग्गी पिटवाकर कार्यवाही की जानकारी गांव वालों को दी.
बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के बाद से ही सरायअकिल थाना क्षेत्र के भखन्दा निवासी अब्दुल कवि पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहा था. प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने कवी व उसके घरवालों पर शिकंजा कसा तो गुर्गे ने सीबीआई लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद न्यायालय ने राजू पाल हत्याकांड के दोषी अब्दुल कवी समेत सभी को सजा सुनाई. वहीं, माफिया अतीक अहमद के गैंग आईएस-227 के सक्रिय सदस्य अब्दुल कवि समेत पांच लोगों के खिलाफ सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. आरोप था कि गिरोह के लोग माफिया के गुर्गों को अपने यहां शरण देते थे और उन्हें असलहे उपलब्ध कराते थे. पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गुर्गों के घर पर बुलडोज़र चलाया तो कवि व उसके भाइयों के घर की दीवारों में छिपाकर रखे गए असलहों का जखीरा मिला था.
घटना के बाद उसके भाई अब्दुल वली, अब्दुल कादिर फरार हो गए थे. इसी गैंग का सक्रिय सदस्य संदीपनघाट कोतवाली के लोहरा गांव का मो. सऊद व उसका भाई मो. फैज भी है. सऊद मूरतगंज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है. इंस्पेक्टर विनीत सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. रविवार को अदालत के आदेश पर अब्दुल वली व अब्दुल कादिर के घर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है. एसओ विनीत कुमार ने माइक से एलान करते हुए बताया कि मुकदमा संख्या 6/24 2/3A उत्तरप्रदेश गैंगस्टर अधिनियम में अब्दुल वली और अब्दुल कादिर फरार चल रहे है जो भी इनकी जानकारी देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां से अंतर्गत धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा रही है.
राजू पाल हत्याकांड के सजायाफ्ता शूटर अब्दुल कवी के भाइयों के घर कुर्की की नोटिस चस्पा - Raju Pal murder case NEWS
राजू पाल हत्याकांड के सजायाफ्ता शूटर अब्दुल कवी के भाइयों के घर पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Apr 1, 2024, 9:35 AM IST
कौशांबीः कौशांबी पुलिस ने राजू पाल हत्याकांड के दोषी सजायाफ्ता अब्दुल कवी के भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अदालत के आदेश पर कुर्की की नोटिस उनके घरों पर चस्पा की. कोतवाल सराय अकिल व पिपरी एसओ ने माइक से इस संबंध में एनाउंस किाय है. इसके अलावा डुग्गी पिटवाकर कार्यवाही की जानकारी गांव वालों को दी.
बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के बाद से ही सरायअकिल थाना क्षेत्र के भखन्दा निवासी अब्दुल कवि पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहा था. प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने कवी व उसके घरवालों पर शिकंजा कसा तो गुर्गे ने सीबीआई लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद न्यायालय ने राजू पाल हत्याकांड के दोषी अब्दुल कवी समेत सभी को सजा सुनाई. वहीं, माफिया अतीक अहमद के गैंग आईएस-227 के सक्रिय सदस्य अब्दुल कवि समेत पांच लोगों के खिलाफ सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. आरोप था कि गिरोह के लोग माफिया के गुर्गों को अपने यहां शरण देते थे और उन्हें असलहे उपलब्ध कराते थे. पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गुर्गों के घर पर बुलडोज़र चलाया तो कवि व उसके भाइयों के घर की दीवारों में छिपाकर रखे गए असलहों का जखीरा मिला था.
घटना के बाद उसके भाई अब्दुल वली, अब्दुल कादिर फरार हो गए थे. इसी गैंग का सक्रिय सदस्य संदीपनघाट कोतवाली के लोहरा गांव का मो. सऊद व उसका भाई मो. फैज भी है. सऊद मूरतगंज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है. इंस्पेक्टर विनीत सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. रविवार को अदालत के आदेश पर अब्दुल वली व अब्दुल कादिर के घर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है. एसओ विनीत कुमार ने माइक से एलान करते हुए बताया कि मुकदमा संख्या 6/24 2/3A उत्तरप्रदेश गैंगस्टर अधिनियम में अब्दुल वली और अब्दुल कादिर फरार चल रहे है जो भी इनकी जानकारी देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां से अंतर्गत धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा रही है.