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झारखंड के गैंगस्टरों की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, जल्द शुरू होगी जब्ती की कार्रवाई

झारखंड के गैंगस्टरों की करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है. झारखंड एटीएस जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 3 hours ago

Jharkhand Gangsters
झारखंड एटीएस (ईटीवी भारत)

रांची: झारखंड में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए झारखंड एटीएस कई एजेंसियों के साथ मिलकर उनकी आर्थिक ताकत तोड़ने में जुटी है. जानकारी के अनुसार एटीएस को अमन साव, सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह और प्रिंस खान जैसे कई कुख्यात अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है.

आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना बेहद जरूरी

झारखंड एटीएस अब कुख्यात अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटी है. जानकारी के अनुसार एटीएस अमन साव, प्रिंस खान, श्रीवास्तव गिरोह, पांडेय गिरोह के साथ ही राज्य में सक्रिय सभी संगठित आपराधिक गिरोहों की काली कमाई पर नजर रख रही है. यह भी पता चला है कि कुख्यात अपराधियों की रांची जैसे शहरों में करोड़ों की संपत्ति है.

जानकारी देते एटीएस एसपी ऋषभ झा (ईटीवी भारत)

एटीएस अधिकारियों के अनुसार ऐसी सभी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. एटीएस अधिकारियों के अनुसार गैंगस्टर अमन साहू हो या कोई और, सभी की आर्थिक कुंडली खंगाली जा रही है.

किसी और के नाम पर है संपत्ति

जानकारी के अनुसार, अपराधियों द्वारा कई सफेदपोश लोगों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है. एटीएस ने उनके करीबियों की सूची तैयार की है. एटीएस अपराधियों द्वारा दिए गए पैसे से संपत्ति खरीदने वाले सफेदपोश लोगों पर भी कार्रवाई करेगी.

एटीएस अधिकारियों ने बताया कि सभी सफेदपोश लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. एटीएस जल्द ही उन सभी सफेदपोश लोगों को नोटिस भेजेगी. उनसे यह जानकारी मांगी जाएगी कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहां से लाया गया. इसका पुख्ता सबूत भी मांगा जाएगा. अगर नोटिस मिलने के बाद वह उसका जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अपराधियों के कई करीबी एटीएस के रडार पर

झारखंड एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि अपराधियों की काली कमाई को निवेश करने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है. अपराधियों के पैसे से खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है. संपत्ति का ब्योरा जुटाने के बाद ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस मिलने के बाद गैंगस्टर के परिवार के सदस्य हों या उसके करीबी दोस्त या कारोबारी, सभी को खरीदी गई संपत्ति और किए गए निवेश के बारे में पुख्ता सबूत देने होंगे. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नए कानून के मुताबिक न सिर्फ तीन साल की सजा का प्रावधान है, बल्कि सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी.

यह भी पढ़ें:

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आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना बेहद जरूरी

झारखंड एटीएस अब कुख्यात अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटी है. जानकारी के अनुसार एटीएस अमन साव, प्रिंस खान, श्रीवास्तव गिरोह, पांडेय गिरोह के साथ ही राज्य में सक्रिय सभी संगठित आपराधिक गिरोहों की काली कमाई पर नजर रख रही है. यह भी पता चला है कि कुख्यात अपराधियों की रांची जैसे शहरों में करोड़ों की संपत्ति है.

जानकारी देते एटीएस एसपी ऋषभ झा (ईटीवी भारत)

एटीएस अधिकारियों के अनुसार ऐसी सभी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. एटीएस अधिकारियों के अनुसार गैंगस्टर अमन साहू हो या कोई और, सभी की आर्थिक कुंडली खंगाली जा रही है.

किसी और के नाम पर है संपत्ति

जानकारी के अनुसार, अपराधियों द्वारा कई सफेदपोश लोगों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है. एटीएस ने उनके करीबियों की सूची तैयार की है. एटीएस अपराधियों द्वारा दिए गए पैसे से संपत्ति खरीदने वाले सफेदपोश लोगों पर भी कार्रवाई करेगी.

एटीएस अधिकारियों ने बताया कि सभी सफेदपोश लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. एटीएस जल्द ही उन सभी सफेदपोश लोगों को नोटिस भेजेगी. उनसे यह जानकारी मांगी जाएगी कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहां से लाया गया. इसका पुख्ता सबूत भी मांगा जाएगा. अगर नोटिस मिलने के बाद वह उसका जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अपराधियों के कई करीबी एटीएस के रडार पर

झारखंड एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि अपराधियों की काली कमाई को निवेश करने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है. अपराधियों के पैसे से खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है. संपत्ति का ब्योरा जुटाने के बाद ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस मिलने के बाद गैंगस्टर के परिवार के सदस्य हों या उसके करीबी दोस्त या कारोबारी, सभी को खरीदी गई संपत्ति और किए गए निवेश के बारे में पुख्ता सबूत देने होंगे. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नए कानून के मुताबिक न सिर्फ तीन साल की सजा का प्रावधान है, बल्कि सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी.

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