नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने के बाद 5 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया. ईडी ने केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए पहले ही कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी.
दरअलल, ड्यूटी जज ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रखा है, जिस पर 5 जून को फैसला सुनाया जाएगा. ड्यूटी जज ने केजरीवाल को 5 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था. चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. चूंकि वह अंतरिम जमानत पर हैं, इसलिए यह आवेदन लंबित था. आज उनके आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट के ड्यूटी जज ने आवेदन स्वीकार कर लिया.
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इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद केजरीवाल ने आज सरेंडर कर दिया है.