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दिल्ली आबकारी घोटाला: सीबीआई से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट में हुए पेश - DELHI EXCISE SCAM

-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया. -दिसंबर में होगी अगली सुनवाई.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश हुए
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 28, 2024, 7:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में गुरुवार को मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता दुर्गेश पाठक, बीआरएस नेता के. कविता और विजय नायर कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

इससे पहले कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया था. वहीं 3 सितंबर को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है.

वहीं 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार होने वाले लोगों में अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं. वहीं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में गुरुवार को मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता दुर्गेश पाठक, बीआरएस नेता के. कविता और विजय नायर कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

इससे पहले कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया था. वहीं 3 सितंबर को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है.

वहीं 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार होने वाले लोगों में अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं. वहीं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

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