कोंडागांव: छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना कार्यालय ने समग्र शिक्षा विभाग कोंडागांव में स्पेशल एजुकेटर के पद पर वैकेंसी निकाली है. कुल दो पदों पर नियुक्ति की जानी है. दोनों ही पद अनुसूचित जाति जनजाति पद के लिए आरक्षित है. इस पद पर चयन किए जाने के बाद आवेदक को 20 हजार का वेतन प्रति माह दिया जाएगा. समग्र शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पांच साल की कुल सेवा अवधि चयनित उम्मीदवारों के लिए तय किया गया है.
स्पेशल एजुकेटर के पद पर निकली वैकेंसी: समग्र शिक्षा विभाग कोंडागांव की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आवेदक को स्नानकोत्तर के साथ बीएड (विशेष शिक्षा) में दो साल को डिप्लोमा होना चाहिए. नौकरी के लिए आवेदन वहीं कर सकते हैं जो मूल रुप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं. उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा. ये अस्थाई और निर्धारित अवधि के लिए नौकरी होगी. आवेदक भविष्य इस नौकरी को पक्की नौकरी करने के लिए किसी तरह का दावा आगे चलकर नहीं कर सकता है.
अनुबंध के आधार पर मिलेगी नौकरी: अनुबंध के आधार पर अस्थाई रुप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय में बढ़ोत्तरी और नियमितिकरण के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने का पात्र नहीं होगा. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार को अनुबंध नौकरी के लिए करार पर दस्तखत करना होगा. करार का उल्लंघन किए जाने की दशा में अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा. इसकी सूचना भी नहीं दी जाएगी. करार रद्द होते ही अपने आप सेवा को समाप्त माना जाएगा.
स्थानीय लोगों के लिए सुनहरा मौका: समग्र शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि रिक्तियों की संख्या बदल सकती है. नौकरी का मौका उनको ही दिया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय में होगा. आरक्षण और आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के तहत ही दी जाएगी. आवेदक को आवेदन करने के लिए फार्म के साथ पांच रुपए का डाक टिकट लगा लिफाफा भी देना होगा. आवेदक को फार्म भरते समय जन्मतिथि के लिए दसवीं बोर्ड का प्रमाण पत्र जरुर संलग्न करना है.
कैसे होगी चयन प्रक्रिया: स्पेशल एजुकेटर उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 80 फीसदी अंक और साक्षात्कार का अंक अधिकतम 20 अंक होना चाहिए. कुल मिलकर दोनों को 100 अंक होना चाहिए जिसके आधार पर मैरिट सूची तैयार की जाएगी. 12 नवंबर तक आवेदन भेजने की अंतिम तारीख है. आवेदक को फार्म भरते वक्त बताए गए निर्देशों का पालन करना जरुरी है. गलत जानकारी देने पर फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा.