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फरीदाबाद जिले में किसानों को दिए जाएंगे सौर ऊर्जा सबमर्सिबल, यहां जानिए कैसे करें आवेदन?

Submersible Connection in Faridabad: फरीदाबाद जिले में जो किसान सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन लेना चाहते हैं वे 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं. विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Submersible Connection in Faridabad
सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 25, 2024, 9:34 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है. जिले के जिन किसानों को सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन चाहिए वह अब 29 जनवरी 2024 तक आवेदन कर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नियम और शर्तें भी हैं. जो व्यक्ति इस नियम और शर्तों पर खरा उतरता है उन्हें सरकार सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन मिलेगा.

सौर ऊर्जा सबमर्सिबल के लिए शर्तें: इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत फरीदाबाद जिले के किसानों के लिए 3 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 फीसदी अनुदान पर दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा बिजली आधारित कनेक्शन (डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन समर्पण करना पड़ेगा. इस वर्ष के लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा.

सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों.आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी (फर्द) होना जरूरी है. किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाइन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोड करना जरूरी है.

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है. अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है. किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर और 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर हैं.

कैसे करें आवेदन?: चयनित लाभार्थी को पीएम कुसुम पोर्टल https://pmkusum.hareda.gov.in/ पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे. इसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगी. सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान सेक्टर-12 में लघु सचिवालय की दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद में संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: करनाल के प्रगतिशील किसान नई तकनीक से मालामाल, परंपरागत खेती से तीन गुना ज्यादा मुनाफा

ये भी पढ़ें: हरियाणा में 9वीं और 11वीं की डेटशीट जारी, एक ही सत्र में होंगी परीक्षाएं

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है. जिले के जिन किसानों को सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन चाहिए वह अब 29 जनवरी 2024 तक आवेदन कर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नियम और शर्तें भी हैं. जो व्यक्ति इस नियम और शर्तों पर खरा उतरता है उन्हें सरकार सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन मिलेगा.

सौर ऊर्जा सबमर्सिबल के लिए शर्तें: इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत फरीदाबाद जिले के किसानों के लिए 3 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 फीसदी अनुदान पर दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा बिजली आधारित कनेक्शन (डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन समर्पण करना पड़ेगा. इस वर्ष के लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा.

सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों.आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी (फर्द) होना जरूरी है. किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाइन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोड करना जरूरी है.

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है. अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है. किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर और 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर हैं.

कैसे करें आवेदन?: चयनित लाभार्थी को पीएम कुसुम पोर्टल https://pmkusum.hareda.gov.in/ पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे. इसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगी. सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान सेक्टर-12 में लघु सचिवालय की दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद में संपर्क कर सकते हैं.

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