बारां. राजस्थान में गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनके सहयोगियों के खिलाफ अब तक करीब 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. अलग-अलग मामलों में को लेकर बीजेपी नेता और स्थानीय लोगों ने अलग-अलग थाने में मुकदमे दर्ज करवाए हैं. इनमें कुछ मुकदमे न्यायालय के इस्तगासे के जरिए भी हुए हैं.
मांगरोल थाने के पुलिस निरीक्षक महेंद्र मीणा ने बताया कि मामले के मुताबिक थाने में ओमप्रकाश नागर ने मुकदमा दर्ज करवाया है. मुकदमे में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, नगर पालिका मांगरोल अध्यक्ष कौशल सुमन, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शरद शर्मा और अंकित बोर्डिया जैन को आरोपी बनाया गया है. इसमें बताया गया है कि कूट रचित दस्तावेजों से तारीखों में हेर फेर कर नगर पालिका के जरिए मिट्टी डलाने का डेढ़ करोड़ रुपए के दो टेंडर किए गए थे. इसमें प्रमोद जैन भाया के निर्देश होने और कौशल सुमन के हस्ताक्षर पत्रावली पर थे. अन्य आरोपियों ने इन दोनों की मिलीभगत से अधिकारी कर्मचारियों को धमकाकर बैक डेट में उनके साइन करा टेंडर करवाया गया था. हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई और उसके बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से शिकायत करने के बाद यह कार्रवाई रोक दी. इसी तरह का मामला मंत्री प्रमोद जैन भाया और अंता के निलंबित अध्यक्ष मुस्तफा खान के खिलाफ जनवरी महीने में भी दर्ज हुआ था. मांगरोल थाने के पुलिस निरीक्षक महेंद्र मीणा ने बताया कि इस मामले में ओमप्रकाश नागर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
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निलंबित अध्यक्ष के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा : इसी तरह से अंता नगर पालिका के निलंबित अध्यक्ष और प्रमोद जैन भाया के करीबी मुस्तफ़ा खान के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसके तहत प्रार्थी अब्दुल वाहिद पठान उर्फ बबलू ने अंता थाने में शिकायत दी है कि उन्होंने 3 लाख रुपए चेक के जरिए 28 मई 2023 को मुस्तफा खान को दिए थे, लेकिन उन्होंने लौटाएं ही नहीं है. उन्होंने जो चेक उन्होंने दिया था, वह 9 जून 2023 को बाउंस हो गया. इस मामले में लगातार में मुस्तफा खान से पैसे की मांग कर रहे थे और वह टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन आखिर में पैसा नहीं देने पर उनके खिलाफ अंता थाने में मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा है.
केलवाड़ा थाने में भी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: केलवाड़ा थाने में कांग्रेस नेता और कोऑपरेटिव अध्यक्ष कौशल किशोर राठौर और कांग्रेस नेता चितरंजन पाठक उर्फ भोलू के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. न्यायालय के इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 62 वर्षीय मुरारी लाल पुत्र लक्ष्मण लाल ने मुकदमा दर्ज कराया है. उसने बताया कि वह 2015 में बाल्दा का सरपंच निर्वाचित हुआ था. पराजित उम्मीदवार विजय सिंह ने उसके खिलाफ एक शिकायत न्यायालय में पेश की थी इसको खारिज करवाने के लिए कौशल किशोर राठौर और चितरंजन पाठक दोनों ने मुझे अलग-अलग समय पर 6 लाख ले लिए थे जो पैसे वापस नहीं लौटाएं. आरोपियों ने साल 2017 में चार लाख रुपए लिए और इसके बाद 2018 में दीपावली के बाद दिसंबर महीने में 2 लाख रुपए ले लिए थे. दूसरी बार राशि लेते समय दोनों आरोपियों ने कहा था कि पूर्व मंत्री भाया उसके खासम खास है और काम को निपटा देंगे.इन्होंने मेरा काम भी नहीं किया और राशि भी वापस नहीं लौटाई.