पटनाः राज्य में एएनएम की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ में ही चल रही थी. कोर्ट ने इस केस में सभी संबंधित पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एएनएम नियुक्ति से सम्बन्धित कोई भी आदेश घोषित नही करने का मौखिक निर्देश दिया था.
एकल पीठ ने बहाली का फैसला सुनाया थाःइससे पहले पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम के पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था. अपने फैसले में हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट किया था कि इनकी नियुक्ति अंकों के आधार पर ही की जाएगी. जिसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
कानूनी प्रक्रिया में अटकी 10 हजार एएनएम की नियुक्तिः बता दें कि राज्य में 10 हजार एएनएम के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसको लेकर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 22 जुलाई 2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार अन्य अहर्ताओं के अलावा उम्मीदवारों के प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति होनी थी.
अपने ही विज्ञापन में परिवर्तनः एएनएम की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाती इससे पहले ही 19 सितंबर 2023 को बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अपने ही विज्ञापन में परिवर्तन कर दिया और सभी आवेदकों को कमीशन की ओर से आयोजित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर दिया और उसके आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया तय करने का फैसला किया.
कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौतीः बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के विज्ञापन में परिवर्तन करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से 19 सितंबर 2023 को जारी संशोधित नोटिस को रद्द करते हुए अंकों के आधार पर ही एएनएम की नियुक्ति के निर्देश दिए थे.
एकल पीठ के आदेश को चुनौतीः एकल कोर्ट के फैसले को बिहार टेक्निकल सर्विस ने फिर चुनौती दी. जिसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंदन की अध्यक्षता में खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई शुरू की. इस मामले पर खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
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