नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने के आरोपी अंकित गोयल को जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने अंकित गोयल को गिरफ्तार करने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था, जहां उसे जमानत दे दी गई. बुधवार को कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वे जमानती धाराएं हैं.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 33 वर्षीय अंकित गोयल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहनेवाला है और वो बरेली में एक सरकारी बैंक में लोन मैनेजर के रूप में काम करता है. गोयल किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की कुछ रैलियों में शामिल हुआ था. पुलिस के मुताबिक, अंकित गोयल मानसिक रुप से मजबूत नहीं है. वह बरेली से ग्रेटर नोएडा मकान की रजिस्ट्री करवाने आया था. एक होटल में रुका था.
बता दें, 19 मई को दिल्ली मेट्रो के पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशनों और एक मेट्रो कोच में केजरीवाल को धमकी भरा मैसेज लिखा गया था. मैसेज में लिखा गया था कि ‘केजरीवाल कृपया दिल्ली छोड़ दीजिए वरना आपको वे तीन थप्पड़ याद आएंगे जो आपने चुनाव से पहले खुद को मरवाए थे. अबकी बार वास्तविक थप्पड़ जल्द पड़ेगा. आज की बैठक झंडेवालान में’.
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इस मैसेज के बाद सियासी बयानबाजी भी हुई. उसके बाद दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की. मेट्रो कोच और दोनों मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए मैसेज और कई संदेशों की तस्वीरें अंकित गोयल के इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की गई थी.
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