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केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली मेट्रो में मैसेज लिखने वाले अंकित गोयल को जमानत मिली - kejriwal Threatening Case

Kejriwal Death Threat Messages: CM केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि केस जमानती धाराओं में दर्ज किया गया है.

तीस हजारी कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को ले जाती दिल्ली पुलिस.
तीस हजारी कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को ले जाती दिल्ली पुलिस. (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2024, 9:01 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने के आरोपी अंकित गोयल को जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने अंकित गोयल को गिरफ्तार करने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था, जहां उसे जमानत दे दी गई. बुधवार को कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वे जमानती धाराएं हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 33 वर्षीय अंकित गोयल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहनेवाला है और वो बरेली में एक सरकारी बैंक में लोन मैनेजर के रूप में काम करता है. गोयल किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की कुछ रैलियों में शामिल हुआ था. पुलिस के मुताबिक, अंकित गोयल मानसिक रुप से मजबूत नहीं है. वह बरेली से ग्रेटर नोएडा मकान की रजिस्ट्री करवाने आया था. एक होटल में रुका था.

बता दें, 19 मई को दिल्ली मेट्रो के पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशनों और एक मेट्रो कोच में केजरीवाल को धमकी भरा मैसेज लिखा गया था. मैसेज में लिखा गया था कि ‘केजरीवाल कृपया दिल्ली छोड़ दीजिए वरना आपको वे तीन थप्पड़ याद आएंगे जो आपने चुनाव से पहले खुद को मरवाए थे. अबकी बार वास्तविक थप्पड़ जल्द पड़ेगा. आज की बैठक झंडेवालान में’.

यह भी पढ़ेंः द‍िल्‍ली मेट्रो में CM केजरीवाल को मारने की धमकी भरा संदेश, DMRC ने की कोच को बदरंग करने की शिकायत

इस मैसेज के बाद सियासी बयानबाजी भी हुई. उसके बाद दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की. मेट्रो कोच और दोनों मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए मैसेज और कई संदेशों की तस्वीरें अंकित गोयल के इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की गई थी.

यह भी पढ़ेंः द‍िल्‍ली मेट्रो में CM केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज ल‍िखने वाला ग‍िरफ्तार, केजरीवाल से नाराजगी का दावा!

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने के आरोपी अंकित गोयल को जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने अंकित गोयल को गिरफ्तार करने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था, जहां उसे जमानत दे दी गई. बुधवार को कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वे जमानती धाराएं हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 33 वर्षीय अंकित गोयल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहनेवाला है और वो बरेली में एक सरकारी बैंक में लोन मैनेजर के रूप में काम करता है. गोयल किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की कुछ रैलियों में शामिल हुआ था. पुलिस के मुताबिक, अंकित गोयल मानसिक रुप से मजबूत नहीं है. वह बरेली से ग्रेटर नोएडा मकान की रजिस्ट्री करवाने आया था. एक होटल में रुका था.

बता दें, 19 मई को दिल्ली मेट्रो के पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशनों और एक मेट्रो कोच में केजरीवाल को धमकी भरा मैसेज लिखा गया था. मैसेज में लिखा गया था कि ‘केजरीवाल कृपया दिल्ली छोड़ दीजिए वरना आपको वे तीन थप्पड़ याद आएंगे जो आपने चुनाव से पहले खुद को मरवाए थे. अबकी बार वास्तविक थप्पड़ जल्द पड़ेगा. आज की बैठक झंडेवालान में’.

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इस मैसेज के बाद सियासी बयानबाजी भी हुई. उसके बाद दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की. मेट्रो कोच और दोनों मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए मैसेज और कई संदेशों की तस्वीरें अंकित गोयल के इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की गई थी.

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