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दिल्ली शराब घोटाला मामले में अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ी, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? - Amit Arora interim bail extended

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 21, 2024, 8:11 PM IST

Amit Arora interim bail extended: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत 30 अगस्त तक बढ़ा दी. बुधवार को हाईकोर्ट ने उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अमित अरोड़ा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने हुए ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील विकास पाहवा और प्रभा राली ने कहा कि अमित अरोड़ा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है. अरोड़ा को काफी गंभीर बीमारी है.

पाहवा ने कहा कि 16 अगस्त को अरोड़ा को एक क्लिनिक में लाया गया था. जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ समेत दूसरी बीमारियों के लक्षण थे. बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और ऑक्सीजन दिया गया. पाहवा ने मनीष सिसोदिया के फैसले का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की. बता दें, अमित अरोड़ा 12 अगस्त से अंतरिम जमानत पर हैं. ईडी ने 30 नवंबर 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें- पार्टी में जोशीला भाषण देकर मनीष सिसोदिया की एंट्री, सरकार में जिम्मेदारी संभालने में अभी लगेगा समय, जानिए कारण

ED के मुताबिक, इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था. उसने ढाई करोड़ रुपए रिश्वत के इकट्ठा किए थे. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला है. सीबीआई के मुताबिक, अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी है. मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस मामले में सीबीआई ने भी अमित अरोड़ा पर केस दर्ज कर रखा है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी समीर महेंद्रू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अमित अरोड़ा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने हुए ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील विकास पाहवा और प्रभा राली ने कहा कि अमित अरोड़ा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है. अरोड़ा को काफी गंभीर बीमारी है.

पाहवा ने कहा कि 16 अगस्त को अरोड़ा को एक क्लिनिक में लाया गया था. जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ समेत दूसरी बीमारियों के लक्षण थे. बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और ऑक्सीजन दिया गया. पाहवा ने मनीष सिसोदिया के फैसले का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की. बता दें, अमित अरोड़ा 12 अगस्त से अंतरिम जमानत पर हैं. ईडी ने 30 नवंबर 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था.

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ED के मुताबिक, इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था. उसने ढाई करोड़ रुपए रिश्वत के इकट्ठा किए थे. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला है. सीबीआई के मुताबिक, अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी है. मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस मामले में सीबीआई ने भी अमित अरोड़ा पर केस दर्ज कर रखा है.

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