नई दिल्लीः दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ CBI की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई हुई. अमानतुल्लाह खान ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया और इस मामले में बरी करने की मांग की. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
नियुक्तियों में गड़बड़ियों का आरोप: सुनवाई के दौरान CBI की ओर से वकील आशुतोष त्रिपाठी ने दलीलें रखीं. CBI के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. इन नियुक्तियों में मनमानी की गई, और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया. सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और सौरभ काकरोदा ने बरी करने की मांग के पक्ष में आंशिक दलीलें रखी.
मार्च 2023 में सभी आरोपियों को मिली थी जमानत: इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन CEO महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया था दर्ज: इस मामले में 23 नवंबर 2016 को FIR दर्ज की गई थी. जांच के बाद CBI ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में CBI के बाद ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ED ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ED ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ED ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.
ED के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ED के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में ED ने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.
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