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TGT चयनित अभ्यर्थियों का मामला, हाईकोर्ट ने पूछा अब तक क्यों नहीं दी नियुक्ति - TGT SELECTED CANDIDATES

अदालत ने ​माध्यमिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा दा​खिल करने को कहा. पूछा कि चयनित 307 उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 6, 2024, 7:46 PM IST

प्रयागराज: टीजीटी 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है. कोर्ट ने ​शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी की. अदालत ने कहा कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दा​खिल करके बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक ​शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई.

कोर्ट ने निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली ति​थि 16 दिसंबर तक वह जवाब नहीं देते हैं, तो अदालत उनको व्य​क्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य और गौरव कुमार की याचिका पर दिया.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञपित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घो​षित किया. इसके ​खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया. इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को ​नियु​क्ति दे दी गई. लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियु​क्ति पत्र नहीं दिया गया. इसके ​खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की है.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचियों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड के पद पर चयन वर्ष 2019 में हुआ था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है. इस पर बोर्ड के अ​धिवक्ता ने जवाब दिया कि इसका निर्णय लेने का अधिकार ​शिक्षा निदेश लखनऊ को है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर ​शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. साथ ही रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया कि 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) यूपी लखनऊ को आदेश की सूचना दी जाए.

ये भी पढ़ें- एक साल तक ट्रेनिंग देकर मर चुके व्यक्ति का तैयार किया डुप्लीकेट, फिर किया करोड़ों का खेल, जानिए असली फिल्म के नकली किरदार

प्रयागराज: टीजीटी 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है. कोर्ट ने ​शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी की. अदालत ने कहा कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दा​खिल करके बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक ​शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई.

कोर्ट ने निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली ति​थि 16 दिसंबर तक वह जवाब नहीं देते हैं, तो अदालत उनको व्य​क्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य और गौरव कुमार की याचिका पर दिया.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञपित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घो​षित किया. इसके ​खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया. इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को ​नियु​क्ति दे दी गई. लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियु​क्ति पत्र नहीं दिया गया. इसके ​खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की है.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचियों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड के पद पर चयन वर्ष 2019 में हुआ था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है. इस पर बोर्ड के अ​धिवक्ता ने जवाब दिया कि इसका निर्णय लेने का अधिकार ​शिक्षा निदेश लखनऊ को है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर ​शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. साथ ही रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया कि 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) यूपी लखनऊ को आदेश की सूचना दी जाए.

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