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400 करोड़ की ठगी मामले में अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए आरोपी: हाईकोर्ट - allahabad high court - ALLAHABAD HIGH COURT

400 करोड़ की ठगी मामले में हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है.

allahabad high court news In case of fraud of Rs 400 crore High Court asked why accused have not been arrested yet
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (photo credit: etv bharat gfx)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 9, 2024, 6:27 AM IST

प्रयागराज: निवेशकों के 400 करोड़ रूपये से अधिक ठग लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि आरोपियों की अबतक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई. ठगी करने की आरोपी निहारिका वेंचर्स की एमडी की पत्नी निहारिका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की. याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति वी के बिरला और न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

वादी कौशल सिंह व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने याचिका का विरोध करते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाए. कहा पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है. यहां तक आरोपियों की सम्पत्ति का पता भी नहीं लगाया जा सका है. पीड़ितों की ओर से जो जानकारी पुलिस को दी गई है वहीं उन्होंने अपने हलफनामे में दें दी है. मांग की गई कि जांच किसी अन्य एजेंसी को सौपी जाए.

कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि क्यों जांच कार्य की निगरानी करें और यह देखें कि क्या चार्ज सही तरीके से चल रही है या नहीं. कोर्ट ने पूछा कि आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है. साथ ही पुलिस से कहा है कि वह आरोपियों को को संपत्तियां बेचने से रोके. मामले की सुनवाई एक अगस्त को होगी.


आरोप है कि निहारिका वेंचर्स के एमडी अभिषेक द्विवेदी व उनकी पत्नी निहारिका द्विवेदी ने लोगों को मोटे ब्याज और अन्य कई प्रकार के प्रलोभन देकर अपनी रियल स्टेट कंपनी में निवेश करवाया. इसके बाद करीब 400 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए. निवेशकों में बड़ी संख्या में वकील भी हैं. इस मामले में शिवकुटी थाने में एफआईआर दर्ज है. किसी से 10 लाख तो किसी से 20 लाख रुपये लेकर दोनों आरोपी एक महीने से अधिक समय से फरार हैं. याची व उनके पति ने आम आदमी व वकीलों के साथ ठगी की है. ठगी के पैसे से निहारिका वेंचर्स के एमडी अभिषेक द्विवेदी ने पत्नी निहारिका द्विवेदी के नाम से कई प्लाट, गाड़िया आदि खरीदे हुए हैं.

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प्रयागराज: निवेशकों के 400 करोड़ रूपये से अधिक ठग लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि आरोपियों की अबतक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई. ठगी करने की आरोपी निहारिका वेंचर्स की एमडी की पत्नी निहारिका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की. याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति वी के बिरला और न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

वादी कौशल सिंह व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने याचिका का विरोध करते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाए. कहा पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है. यहां तक आरोपियों की सम्पत्ति का पता भी नहीं लगाया जा सका है. पीड़ितों की ओर से जो जानकारी पुलिस को दी गई है वहीं उन्होंने अपने हलफनामे में दें दी है. मांग की गई कि जांच किसी अन्य एजेंसी को सौपी जाए.

कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि क्यों जांच कार्य की निगरानी करें और यह देखें कि क्या चार्ज सही तरीके से चल रही है या नहीं. कोर्ट ने पूछा कि आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है. साथ ही पुलिस से कहा है कि वह आरोपियों को को संपत्तियां बेचने से रोके. मामले की सुनवाई एक अगस्त को होगी.


आरोप है कि निहारिका वेंचर्स के एमडी अभिषेक द्विवेदी व उनकी पत्नी निहारिका द्विवेदी ने लोगों को मोटे ब्याज और अन्य कई प्रकार के प्रलोभन देकर अपनी रियल स्टेट कंपनी में निवेश करवाया. इसके बाद करीब 400 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए. निवेशकों में बड़ी संख्या में वकील भी हैं. इस मामले में शिवकुटी थाने में एफआईआर दर्ज है. किसी से 10 लाख तो किसी से 20 लाख रुपये लेकर दोनों आरोपी एक महीने से अधिक समय से फरार हैं. याची व उनके पति ने आम आदमी व वकीलों के साथ ठगी की है. ठगी के पैसे से निहारिका वेंचर्स के एमडी अभिषेक द्विवेदी ने पत्नी निहारिका द्विवेदी के नाम से कई प्लाट, गाड़िया आदि खरीदे हुए हैं.

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