प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी का आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के निर्देश पर बस्ती की स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) ने 17 दिसंबर 2022 से 29 फरवरी 2024 तक की आर्डरशीट सील बंद लिफाफे में पेश की गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के सामने लिफाफा खोला.
गैर जमानती वारंट जारी : इससे पहले याची के खिलाफ 20 मुकदमों का आपराधिक इतिहास का पता चला था, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को याची का आपराधिक इतिहास तीन दिन में पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका के अनुसार, अपहरण के आरोप में 2002 में दर्ज हुए मामले में स्पेशल कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
पूरी आर्डर शीट की फोटो कॉपी भेजने का निर्देश : याचिका में स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि वह मूल केस अपहरण मामले में जमानत पर है. मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी किया है. इस मामले में याची का पहले अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था. बाद में याची का केस अलग कर लिया गया. केस अलग होने के बाद पूरी आर्डर शीट उपलब्ध नहीं हो सकी. इस पर कोर्ट ने संदेश वाहक के माध्यम से पूरी आर्डर शीट की फोटो कॉपी भेजने का निर्देश दिया था.
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