प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिन गेस्ट हाउस या विवाह घर में किसी भी नाम पर किसी प्रत्याशी की पार्टी या दावत का आयोजन हुआ तो उस गेस्ट हाउस को सील कराने की कार्रवाई की जाएगी।
यह बातें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए गठित समिति में शामिल मुख्य चुनाव अधिकारी वीएम जैदी, चुनाव अधिकारी आरसी सिंह, विनोद कांत, वशिष्ठ तिवारी एवं चंदन शर्मा ने बुधवार को विधि संवाददाताओं से कही.
उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए. इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों से सहयोग करने का आग्रह भी किया है. चुनाव समिति ने प्रत्याशियों से एक बार फिर आग्रह किया कि परिसर से लेकर शहर में लगे पोस्टर बैनर हटा लें.
उन्होंने यह भी कहा कि मतदान और मतगणना में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हो. गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव तीन अप्रैल को होगा. इसके लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
अंतिम वोटर लिस्ट पर 23 फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई है. आपत्तियों के निस्तारण के बाद 28 फरवरी को मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा. पांच से 10 मार्च तक नामांकन फार्म मिलेंगे. इसके बाद 11 से 14 मार्च तक इसे भरकर दाखिल किया जा सकता है.
दोगुनी हुई जमानत राशि : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने वालों को इस बार जमानत राशि में मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी. चुनाव समिति ने विभिन्न पदों के लिए 2021-22 की जमानत राशि लिए जाने का निर्णय लिया है. अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जमानत राशि बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है और पिछले वर्ष वाली जमानत राशि ही लिए जाने की मांग की है.
विभिन्न पदों के लिए जमानत राशि इस प्रकार होगी : अध्यक्ष एक लाख रुपये, महासचिव 70 हजार रुपये, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 50 हजार रुपये, उपाध्यक्ष 40 हजार रुपये, संयुक्त सचिव 20 हजार रुपये, कोषाध्यक्ष 20 हजार रुपये, गवर्निंग काउंसिल सदस्य 10 हजार रुपये.
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