तृणमूल सांसद साकेत गोखले पर 50 लाख रुपये का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को निर्देश दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी और उनके पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में लक्ष्मी पूरी को 50 लाख रुपये का जुर्माना दें. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने साकेत गोखले को निर्देश दिया कि वो एक अंग्रेजी अखबार में इस संबंध में अपना माफीनामा छापें. लक्ष्मी पूरी ने 2021 में याचिका दायर किया था.