लखनऊ: अकबरनगर के गरीब अब बेघर नहीं होंगे. निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव के मुताबिक यहां रहने वाले गरीबों को LDA निशुल्क प्रधानमंत्री आवास देगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अकबर नगर प्रथम व द्वितीय के ऐसे अवैध कब्जेदारों के लिए नई व्यवस्था की गई है. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पंजीकरण धनराशि 1,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है.
हाईकोर्ट ने अकबरनगर को 31 मार्च के बाद खाली करने के लिए कहा है. इससे पहले यहां के कब्जेदारों को पर्याप्त पुनर्वास देने के आदेश दिए गए हैं. इसी को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार नए प्रयोग कर रहा है. अकबर नगर क्षेत्र को तत्काल रिक्त कराया जाना अनिवार्य इसलिए यह नई व्यवस्था की जा रही है
नियम और शर्तें
1. पंजीकरण शुल्क -1,000.00
2. आवास निःशुल्क
3. भवनों का आवंटन लीज के आधार पर क्रमश: 30-30-30 यानी कि कुल 90 वर्षों के लिए किया जाना है.
4. आवंटी द्वारा भवन का लीज हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा, किन्तु वारिसान के पक्ष में लीज हस्तान्तरण किया जा सकेगा.
5. आवंटी द्वारा भवन किराये पर नहीं दिया जा सकेगा.
6. बिजली बिल/गृह कर/जल-सीवर कर एवं अन्य करों का भुगतान आवंटीद्वारा स्वयं किया जाएगा.
कौन होंगे पात्र
1. ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो झुग्गी / अर्द्ध कच्चा / कच्चा/टिनशेट/ खपडैल/ट्टर/पन्नी श्रेणी के आवास में वर्तमान में निवा
स कर रहे हैं.
2. ऐसे व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल अथवा उससे उच्च स्तर के वाहन न हों.
3. अधिकतम आय सीमा रु0-1.5 लाख होगी.
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