आगराः आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक और नोटिस दिया है. कोर्ट की की ओर से जारी नोटिस में कोर्ट चल रहे मामले में अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछली तारीख पर सुनवाई में नहीं आने पर अभिनेत्री को नोटिस दिया है. 12 दिसंबर को अभिनेत्री कंगना को पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश होना होगा. क्योंकि, आगरा में एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभिनेत्री व सांसद कंगना राणावत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है. जिसकी सुनवाई चल रही है.
अधिवक्ता और कांग्रेस नेता ने दायर किया है वादः बता दें कि आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था. आरोप था कि भाजपा सांसद ने 26 अगस्त को एक साक्षात्कार में 2020 और 2021 में दिल्ली के बार्डर पर धरने पर बैठे लाखों केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा बताया था. के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. इसके साथ ही 16 नवंबर 2021 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था.
कोर्ट ने दी 12 दिसंबर की तारीखः वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया ने बताया कि स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायधीश अनुज कुमार सिंह की ओर से पूर्व में जारी नोटिस सांसद के दिल्ली एवं कुल्लू मनाली हिमाचल के पते पर नोटिस भेजे गए, जो तामील हुए. लेकिन अभिनेत्री 28 नवंबर की सुनवाई में ना तो खुद आईं और ना ही उनकी ओर से अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए. इस पर हमने पैरवी की. जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 12 दिसंबर 2024 दी है. इस सुनवाई को लेकर ही कोर्ट ने भाजपा सांसद कंगना राणावत को नोटिस भेजा है.
देश, किसान और महात्मा गांधी का सम्मान जरूरीः वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि अभिनेत्री व भाजपा सांसद के विवादित बयान से बेहद आहत हुए थे. क्योंकि वह एक किसान परिवार से हैं. वकालत से पूर्व करीब 30 वर्ष तक कृषि कार्य किया है. देश, किसानों के प्रति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव व सम्मान रखता हूं. देश के किसानों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने तथा महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का अपमान की किसी को अनुमति नहीं है. कंगना ने देश के लाखों किसानों पर अशोभनीय टिप्पणी की, जो बर्दाश्त नहीं है. इसमें इस मामले में कंगना के खिलाफ राष्ट्रदोह और राष्ट्र अपमान का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहा हूं.
कंगना जारी कर चुकी हैं यू टर्न वीडियोः बता दें कि कंगना ने 25 सितंबर को 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि मेरी बात से यदि यदि किसी को निराशा हुई है तो मुझे इसका खेद रहेगा. मैं केवल अभिनेत्री ही नहीं भाजपा की सांसद भी हूं. मेरे बयान से जिसे भी ठेस पहुंची है. उसके लिए मुझे खेद है.'
इसे भी पढ़ें-आगरा की MP-MLA कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं अभिनेत्री कंगना रनौत, अब 12 दिसंबर को होगी सुनवाई
BJP सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को एक और नोटिस जारी, आगरा कोर्ट में पेश होने का आदेश, जानें क्या है मामला? - KANGNA RANAUT
आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया वाद, देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Dec 9, 2024, 8:32 PM IST
आगराः आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक और नोटिस दिया है. कोर्ट की की ओर से जारी नोटिस में कोर्ट चल रहे मामले में अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछली तारीख पर सुनवाई में नहीं आने पर अभिनेत्री को नोटिस दिया है. 12 दिसंबर को अभिनेत्री कंगना को पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश होना होगा. क्योंकि, आगरा में एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभिनेत्री व सांसद कंगना राणावत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है. जिसकी सुनवाई चल रही है.
अधिवक्ता और कांग्रेस नेता ने दायर किया है वादः बता दें कि आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था. आरोप था कि भाजपा सांसद ने 26 अगस्त को एक साक्षात्कार में 2020 और 2021 में दिल्ली के बार्डर पर धरने पर बैठे लाखों केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा बताया था. के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. इसके साथ ही 16 नवंबर 2021 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था.
कोर्ट ने दी 12 दिसंबर की तारीखः वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया ने बताया कि स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायधीश अनुज कुमार सिंह की ओर से पूर्व में जारी नोटिस सांसद के दिल्ली एवं कुल्लू मनाली हिमाचल के पते पर नोटिस भेजे गए, जो तामील हुए. लेकिन अभिनेत्री 28 नवंबर की सुनवाई में ना तो खुद आईं और ना ही उनकी ओर से अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए. इस पर हमने पैरवी की. जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 12 दिसंबर 2024 दी है. इस सुनवाई को लेकर ही कोर्ट ने भाजपा सांसद कंगना राणावत को नोटिस भेजा है.
देश, किसान और महात्मा गांधी का सम्मान जरूरीः वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि अभिनेत्री व भाजपा सांसद के विवादित बयान से बेहद आहत हुए थे. क्योंकि वह एक किसान परिवार से हैं. वकालत से पूर्व करीब 30 वर्ष तक कृषि कार्य किया है. देश, किसानों के प्रति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव व सम्मान रखता हूं. देश के किसानों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने तथा महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का अपमान की किसी को अनुमति नहीं है. कंगना ने देश के लाखों किसानों पर अशोभनीय टिप्पणी की, जो बर्दाश्त नहीं है. इसमें इस मामले में कंगना के खिलाफ राष्ट्रदोह और राष्ट्र अपमान का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहा हूं.
कंगना जारी कर चुकी हैं यू टर्न वीडियोः बता दें कि कंगना ने 25 सितंबर को 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि मेरी बात से यदि यदि किसी को निराशा हुई है तो मुझे इसका खेद रहेगा. मैं केवल अभिनेत्री ही नहीं भाजपा की सांसद भी हूं. मेरे बयान से जिसे भी ठेस पहुंची है. उसके लिए मुझे खेद है.'
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