ETV Bharat / state

दीपावली में पटाखा दुकान के लिए एडवाइजरी, पढ़िए पूरी डिटेल्स

पटाखा दुकानों के संचालन के लिए दुकानदारों को शासन की गाइडलाइन का पालन करना होगा.

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 2 hours ago

Advisory for fire cracker shops
पटाखा दुकान के लिए एडवाइजरी (ETV Bharat)

सूरजपुर : जिले में संचालित स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव और सावधानी के लिये गाइडलाइन बनाई गई है. नगर सेना अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर ने एडवाइजरी जारी किया है.

नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई : जांच के दौरान तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018, छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पटाखा दुकान के लिए एडवाइजरी :

  • पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) का होना चाहिए.
  • पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर और एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं.
  • पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये.
  • किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रतिबंधित होना चाहिए.
  • विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए.
  • प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में बिजली सप्लाई खुद बन्द हो जाए.
  • ट्रांसफार्मर के पास दुकानें न हों और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावरलाइन न गुजरती हो.
  • प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किग्रा क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए. इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है.
  • दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए.
  • पटाखा दुकानों के सामने बाइक और कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए.
  • अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए.
  • अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए.
कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेगी श्रम सम्मान राशि
देवी मंदिरों से खप्पर निकालने की परंपरा, कवर्धा में भव्य धार्मिक अनुष्ठान
रामानुजगंज में चैतन्य देवियों की झांकी, सभी स्वरूप को किया प्रदर्शित

सूरजपुर : जिले में संचालित स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव और सावधानी के लिये गाइडलाइन बनाई गई है. नगर सेना अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर ने एडवाइजरी जारी किया है.

नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई : जांच के दौरान तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018, छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पटाखा दुकान के लिए एडवाइजरी :

  • पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) का होना चाहिए.
  • पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर और एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं.
  • पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये.
  • किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रतिबंधित होना चाहिए.
  • विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए.
  • प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में बिजली सप्लाई खुद बन्द हो जाए.
  • ट्रांसफार्मर के पास दुकानें न हों और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावरलाइन न गुजरती हो.
  • प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किग्रा क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए. इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है.
  • दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए.
  • पटाखा दुकानों के सामने बाइक और कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए.
  • अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए.
  • अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए.
कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेगी श्रम सम्मान राशि
देवी मंदिरों से खप्पर निकालने की परंपरा, कवर्धा में भव्य धार्मिक अनुष्ठान
रामानुजगंज में चैतन्य देवियों की झांकी, सभी स्वरूप को किया प्रदर्शित
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.