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लोकसभा चुनाव 2024: आचार संहिता लगते ही एक्शन में प्रशासन, हटाए 3 हजार से ज्यादा होर्डिंग्स - Lok Sabha Election 2024

Administration Removed Hoarding in Udham Singh Nagar लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. पहले दिन अलग-अलग टीम 3 हजार से ज्यादा चुनाव सामग्रियों को सरकारी और अर्ध सरकारी जगहों से हटाया.

Administration Removed Hoarding
प्रशासन ने हटाए होर्डिंग्स
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 17, 2024, 8:41 AM IST

रुद्रपुर: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है. आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उधमसिंह नगर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में प्रशासन की टीम ने 3 हजार चुनाव सामग्री बैनर पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाए. जिसके बाद डीएम उदय राज सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया.

दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने सरकारी, अर्ध सरकारी जगहों से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाना शुरू कर दिया है. पहले दिन प्रशासन की टीम ने सभी विधानसभाओं से करीब 3 हजार बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स उतारे. इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी.

डीएम उदय राज सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का निर्वहन कर प्रचार आदि करें. रैली, वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए पहले से ही अनुमति लेनी जरूरी होगी. उन्होने कहा धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि का प्रचार के लिए इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध होगा. सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति लिखित रूप से लेनी होगी.

वहीं, स्टार प्रचारकों के आने से पहले सभास्थल, रैली और हेलीपैड की समय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. प्रचार वाहनों की अनुमति भी अनिवार्य होगी और अनुमति वाहन के उद्देश्य शीशे पर चस्पा करना भी अनिवार्य होगा. उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से कराने में सहयोग करने की अपील की है.

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दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने सरकारी, अर्ध सरकारी जगहों से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाना शुरू कर दिया है. पहले दिन प्रशासन की टीम ने सभी विधानसभाओं से करीब 3 हजार बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स उतारे. इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी.

डीएम उदय राज सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का निर्वहन कर प्रचार आदि करें. रैली, वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए पहले से ही अनुमति लेनी जरूरी होगी. उन्होने कहा धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि का प्रचार के लिए इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध होगा. सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति लिखित रूप से लेनी होगी.

वहीं, स्टार प्रचारकों के आने से पहले सभास्थल, रैली और हेलीपैड की समय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. प्रचार वाहनों की अनुमति भी अनिवार्य होगी और अनुमति वाहन के उद्देश्य शीशे पर चस्पा करना भी अनिवार्य होगा. उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से कराने में सहयोग करने की अपील की है.

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