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एडीजे कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 16 वर्ष बाद सुनाया फैसला - ADJ court decision - ADJ COURT DECISION

बाड़ी एडीजे कोर्ट ने करीब 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सुनवाई को पूरा करते हुए आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 9 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

हत्या के आरोपी को सजा
हत्या के आरोपी को सजा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2024, 6:36 AM IST

धौलपुर. जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित एडीजे कोर्ट द्वारा करीब 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सुनवाई को पूरा करते हुए आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ में अलग-अलग धाराओं में 9 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरा प्रकरण बसई डांग थाने से जुड़ा है। थाना क्षेत्र के रजई गांव में 2007 में खेत पर हमला हुआ था, जिसमें हुई फायरिंग के दौरान रामजीलाल की मौत हुई थी.

एडीजे कोर्ट बाड़ी द्वारा किए गए फैसले को लेकर अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि- एडीजे नीरज कुमार ने बसई डांग थाने में पंजीबद्ध मुकदमा नंबर-25/2007 में सुनवाई को पूरा करते हुए धारा 302/149 में आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ में 5000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरा मामला 3 मार्च 2007 का है. मृतक रामजीलाल के पुत्र राकेश ने थाने पर मामला दर्ज कराया कि उनके पिता और अन्य परिवार के लोग खेत पर फसल काट रहे थे. इस दौरान गांव के आरोपी रामबाबू,ध्रुव,लक्ष्मण,गणेश,विशाल, बनवारी आदि ने एक राय होकर हमला किया और फायरिंग कर दी.

पढ़ें: चलती ट्रेन में नाबालिग से जबरदस्ती करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

हमले में उसके पिता रामजीलाल गोली लगने से मौके पर ही मौत का शिकार हो गए. वहीं परिवार के अन्य लोग फायरिंग में घायल हो गए. जिसका मामला थाने पर 25 मार्च 2007 को दर्ज कराया गया. उक्त मामले में बसई डांग पुलिस ने एडीजे कोर्ट में परिवाद दिया था. जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था. शुक्रवार को एडीजे नीरज कुमार ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ में धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास और 2000 का जुर्माना और 148 में 3 वर्ष का कारावास और 2000 का जुर्माना लगया है. यह सभी सजा साथ चलेंगी, ऐसे में कुल 9000 रुपए का जुर्माना किया गया है. वहीं मामले में अदालत ने पूर्व में रामबाबू,लक्ष्मण और ध्रुव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. आरोपी गणेश मफरुफ चल रहा था जिसे न्यायालय में दोषी करार दिया है और सजा सुनाई है.

धौलपुर. जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित एडीजे कोर्ट द्वारा करीब 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सुनवाई को पूरा करते हुए आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ में अलग-अलग धाराओं में 9 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरा प्रकरण बसई डांग थाने से जुड़ा है। थाना क्षेत्र के रजई गांव में 2007 में खेत पर हमला हुआ था, जिसमें हुई फायरिंग के दौरान रामजीलाल की मौत हुई थी.

एडीजे कोर्ट बाड़ी द्वारा किए गए फैसले को लेकर अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि- एडीजे नीरज कुमार ने बसई डांग थाने में पंजीबद्ध मुकदमा नंबर-25/2007 में सुनवाई को पूरा करते हुए धारा 302/149 में आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ में 5000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरा मामला 3 मार्च 2007 का है. मृतक रामजीलाल के पुत्र राकेश ने थाने पर मामला दर्ज कराया कि उनके पिता और अन्य परिवार के लोग खेत पर फसल काट रहे थे. इस दौरान गांव के आरोपी रामबाबू,ध्रुव,लक्ष्मण,गणेश,विशाल, बनवारी आदि ने एक राय होकर हमला किया और फायरिंग कर दी.

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हमले में उसके पिता रामजीलाल गोली लगने से मौके पर ही मौत का शिकार हो गए. वहीं परिवार के अन्य लोग फायरिंग में घायल हो गए. जिसका मामला थाने पर 25 मार्च 2007 को दर्ज कराया गया. उक्त मामले में बसई डांग पुलिस ने एडीजे कोर्ट में परिवाद दिया था. जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था. शुक्रवार को एडीजे नीरज कुमार ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ में धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास और 2000 का जुर्माना और 148 में 3 वर्ष का कारावास और 2000 का जुर्माना लगया है. यह सभी सजा साथ चलेंगी, ऐसे में कुल 9000 रुपए का जुर्माना किया गया है. वहीं मामले में अदालत ने पूर्व में रामबाबू,लक्ष्मण और ध्रुव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. आरोपी गणेश मफरुफ चल रहा था जिसे न्यायालय में दोषी करार दिया है और सजा सुनाई है.

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