जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-11, सांगानेर ने प्रेमिका की हत्या करने वाले अभियुक्त नरसी मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी पुरवा चतुर्वेदी ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ओपी चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका के पिता ने 12 अक्टूबर, 2020 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी करीब सवा साल से इंडियन ऑयल में टैंकर चालक नरसी मीणा के साथ पत्नी की तरह रहती है. सुबह करीब आठ बजे उसके बेटे के पास मकान मालिक का फोन आया कि बेटी का मर्डर हो गया है.
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रिपोर्ट में बताया गया कि रात के वक्त नरसी युवती के कमरे पर गया और उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. इस पर नरसी ने गंभीर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि मृतका अपनी मर्जी से उसके साथ रहती थी. जिसे लेकर उसके परिजनों की सहमति नहीं थी. इसके चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया है.