जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय महानगर द्वितीय ने वैशाली नगर में एनएचएआई कंसल्टेंट कंपनी के सलाहकार की हत्या के मामले में आधा दर्जन आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने ठेका कंपनी के मालिक करणदीप श्योराण, नवीन बिसला, विकास देवंदा, अमित नेहरा, रामधिया और धर्मेंद्र को बरी करते हुए पुलिस जांच पर सवाल खडे़ किए हैं.
विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक एनएचएआई कंसल्टेंट कंपनी के सलाहकार राजिंदर कुमार चावला 26 अगस्त, 2021 को मीटिंग के लिए वैशाली नगर, जयपुर आए थे. यहां मीटिंग के बाद बाहर निकले तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. अभियोजन पक्ष के अनुसार जयपुर-गुरुग्राम हाईवे पर ओवरब्रिज की डिजाइन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था.
आरोपी ओवरब्रिज की डिजाइन में बदलाव कराना चाहते थे, लेकिन चावला ने इसके लिए मना कर दिया था. ऐसे में शूटर्स को सुपारी देकर हत्या कराई गई. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन पक्ष अपराध की कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाया है और आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास ठोस साक्ष्य भी नहीं है. ऐसे में उन्हें बरी किया जाए. अतिरिक्त सत्र न्यायालय महानगर द्वितीय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. साथ ही पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं.