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बकाया राशि नहीं देने पर आरटीडीसी का बैंक खाता कुर्क, अतिरिक्त जिला न्यायालय का आदेश

अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर आरटीडीसी के बैंक का खाता कुर्क करने के लिए वारंट जारी किया है.

आरटीडीसी का बैंक खाता कुर्क
आरटीडीसी का बैंक खाता कुर्क
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 7, 2024, 9:29 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने अदालती आदेश के बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर आरटीडीसी का स्वागत होटल, रेलवे स्टेशन स्थित इंडियन बैंक का खाता कुर्क करने के लिए वारंट जारी किया है. अदालत ने यह आदेश नरेश कुमार राजाराम दिल्लीवाला की इजराय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया.

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता आदित्य मिश्रा और अंशुमान सिंह ने डिक्रीदार की ओर से अदालत को बताया कि उसकी एक संपत्ति गुजारा में थी, जिसे आरटीडीसी ने किराए पर लिया था, लेकिन बाद में वह उसे खाली नहीं कर रहा था. इस पर बकाया के लिए डिक्रीदार ने स्माल कॉज कोर्ट-3, अहमदाबाद में याचिका दायर की थी, जिसमें डिक्रीदार के पक्ष में फैसला हुआ. आरटीडीसी की ओर से इसके खिलाफ पेश अपील भी डिक्रीदार के पक्ष में तय हुई. वहीं, अदालती आदेश की पालना में आरटीडीसी ने 62 लाख रुपए में से सिर्फ 23 लाख रुपए ही डिक्रीदार को अदा किए, ऐसे में शेष बकाया की वसूली के लिए डिक्रीदार को इजराय प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा.

इसे भी पढ़ें-आरटीडीसी की घाटे में चल रही 36 होटल और पैलेस ऑन व्हील्स को ऑपरेशन एंड मेंटिनेस पर देने की तैयारी

आरटीडीसी का ऑफिस जयपुर में स्थित है, इसलिए यहां इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया. इजराय प्रार्थना पत्र में गुहार लगाई गई कि उसे बकाया 38 लाख 87 हजार रुपए की राशि दिलाई जाए, जिसके विरोध में आरटीडीसी की ओर से कहा गया कि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में अपील लंबित चल रही है. इसके अलावा डिक्रीदार ने राशि की गणना मनमर्जी से की है, ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से अपील के निस्तारण तक इजराय की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. जिस पर सनुवाई करते हुए अदालत ने आरटीडीसी का बैंक खाता कुर्क करने के लिए वारंट जारी किया है.

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने अदालती आदेश के बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर आरटीडीसी का स्वागत होटल, रेलवे स्टेशन स्थित इंडियन बैंक का खाता कुर्क करने के लिए वारंट जारी किया है. अदालत ने यह आदेश नरेश कुमार राजाराम दिल्लीवाला की इजराय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया.

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता आदित्य मिश्रा और अंशुमान सिंह ने डिक्रीदार की ओर से अदालत को बताया कि उसकी एक संपत्ति गुजारा में थी, जिसे आरटीडीसी ने किराए पर लिया था, लेकिन बाद में वह उसे खाली नहीं कर रहा था. इस पर बकाया के लिए डिक्रीदार ने स्माल कॉज कोर्ट-3, अहमदाबाद में याचिका दायर की थी, जिसमें डिक्रीदार के पक्ष में फैसला हुआ. आरटीडीसी की ओर से इसके खिलाफ पेश अपील भी डिक्रीदार के पक्ष में तय हुई. वहीं, अदालती आदेश की पालना में आरटीडीसी ने 62 लाख रुपए में से सिर्फ 23 लाख रुपए ही डिक्रीदार को अदा किए, ऐसे में शेष बकाया की वसूली के लिए डिक्रीदार को इजराय प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा.

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आरटीडीसी का ऑफिस जयपुर में स्थित है, इसलिए यहां इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया. इजराय प्रार्थना पत्र में गुहार लगाई गई कि उसे बकाया 38 लाख 87 हजार रुपए की राशि दिलाई जाए, जिसके विरोध में आरटीडीसी की ओर से कहा गया कि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में अपील लंबित चल रही है. इसके अलावा डिक्रीदार ने राशि की गणना मनमर्जी से की है, ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से अपील के निस्तारण तक इजराय की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. जिस पर सनुवाई करते हुए अदालत ने आरटीडीसी का बैंक खाता कुर्क करने के लिए वारंट जारी किया है.

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