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10 हजार वर्ग गज जमीन पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर चला ADA का बुलडोजर, कई निर्माणाधीन बिल्डिंग सील

यूपी में अवैध काॅलोनियों, कब्जों व निर्माणाधीन बिल्डिंग (ADA bulldozer) पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत बुधवार को एडीए ने 10 हजार वर्ग गज की भूमि पर की जा रही प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 25, 2024, 1:32 PM IST

प्लाॅटिंग पर चला ADA का बुलडोजर

आगरा : विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों और निर्माणाधीन बिल्डिंग पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब एडीए ने 10 हजार वर्ग गज की भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है. इसके साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माणधीन बिल्डिंग को भी सील किया है.

अनाधिकृत कॉलोनी पर चला एडीए का बुलडोज़र : आगरा विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में है. लगातार अवैध कॉलोनियों पर एडीए का बुलडोजर गरज रहा है. इसके साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित अवैध निर्माणों के विरुद्ध भी एडीए सीलिंग की कार्रवाई में जुटा है. एडीए ने ताजगंज वार्ड के मौजा तोरा में अवैध तरीके से विकसित की जा रही 10 हजार वर्ग गज में फैली विमला विहार कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की. कॉलोनी में विकसित भवन, सड़क और बाउंड्रीवॉल को गिरा दिया गया. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत की गई है. इससे पूर्व बिल्डर को एडीए ने 'कारण बताओ' नोटिस भी जारी किया था, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर एडीए के बुलडोजर ने अवैध विमला विहार कॉलोनी को तहस-नहस कर दिया.

चार अवैध निर्माण भी हुए सील : इसके साथ आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजगंज वार्ड में चार अवैध निर्माणधीन बिल्डिंग को भी सील किया. जिसमें मौजा लकावली के कनक कॉलोनी में विकसित 7 डुप्लेक्स भवन भी शामिल हैं. एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है कि आगरा में बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रहीं कॉलोनियों पर एडीए कार्रवाई कर रहा है. हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी या भवनों को खरीदने से बचें. बिल्डर भ्रमित कर ग्राहकों को महंगे प्लॉट और भवन बेच रहे हैं, लेकिन बाद में बिना मानचित्र स्वीकृति के बने निर्माणों पर एडीए कार्रवाई करता है तो ग्राहकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है.

यह भी पढ़ें : ताजमहल के पास 170 हेक्टेयर जमीन पर बनेगी आवासीय योजना, मिली मंजूरी

यह भी पढ़ें : Agra News: NGT ने ADA पर लगाया दो करोड़ का जुर्माना, बिल्डर को जारी होगी आरसी

प्लाॅटिंग पर चला ADA का बुलडोजर

आगरा : विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों और निर्माणाधीन बिल्डिंग पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब एडीए ने 10 हजार वर्ग गज की भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है. इसके साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माणधीन बिल्डिंग को भी सील किया है.

अनाधिकृत कॉलोनी पर चला एडीए का बुलडोज़र : आगरा विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में है. लगातार अवैध कॉलोनियों पर एडीए का बुलडोजर गरज रहा है. इसके साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित अवैध निर्माणों के विरुद्ध भी एडीए सीलिंग की कार्रवाई में जुटा है. एडीए ने ताजगंज वार्ड के मौजा तोरा में अवैध तरीके से विकसित की जा रही 10 हजार वर्ग गज में फैली विमला विहार कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की. कॉलोनी में विकसित भवन, सड़क और बाउंड्रीवॉल को गिरा दिया गया. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत की गई है. इससे पूर्व बिल्डर को एडीए ने 'कारण बताओ' नोटिस भी जारी किया था, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर एडीए के बुलडोजर ने अवैध विमला विहार कॉलोनी को तहस-नहस कर दिया.

चार अवैध निर्माण भी हुए सील : इसके साथ आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजगंज वार्ड में चार अवैध निर्माणधीन बिल्डिंग को भी सील किया. जिसमें मौजा लकावली के कनक कॉलोनी में विकसित 7 डुप्लेक्स भवन भी शामिल हैं. एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है कि आगरा में बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रहीं कॉलोनियों पर एडीए कार्रवाई कर रहा है. हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी या भवनों को खरीदने से बचें. बिल्डर भ्रमित कर ग्राहकों को महंगे प्लॉट और भवन बेच रहे हैं, लेकिन बाद में बिना मानचित्र स्वीकृति के बने निर्माणों पर एडीए कार्रवाई करता है तो ग्राहकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है.

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