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बलरामपुर में प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, हल्ला मचा रहे डीजे को भी किया गया जब्त - ध्वनि प्रदूषण

Action Against Pressure Horn बलरामपुर में तेज आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न और डीजे पर पुलिस ने कार्रवाई की है.पुलिस ने साइलेंट जोन में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की.

Action Against Pressure Horn
बलरामपुर में प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहनों पर कार्रवाई
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 30, 2024, 7:53 PM IST

बलरामपुर : ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बेहद गंभीर है. साथ ही नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. उच्च न्यायालय के आदेश पर बलरामपुर जिले में मॉडिफाई साइलेंसर और प्रेसर हॉर्न लगे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है. प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है.

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई : जिले में चिन्हांकित किए गए साइलेंट जोन एरिया में बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 29 वाहनों चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. दोपहिया, चार पहिया और भारी वाहनों की जांच कर प्रेशर हॉर्न लगे कुल 52 वाहनों से हॉर्न निकाल कर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में चालानी कार्यवाही की गई है. आपको बता दें कि जिले के न्यायालय, अस्पताल, स्कूल भवन के 100 मीटर पहले से 100 मीटर बाद तक के एरिया को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. जिसमें जिले के 1735 स्थानों को साइलेंट जोन के रूप में चिन्हांकित किया गया है.


हल्ला मचा रहे डीजे को भी किया जब्त : राजपुर पुलिस को ग्राम लडुआ, नवापारा, थाना राजपुर क्षेत्र में लक्ष्मण मानिकपुरी ने तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत की थी.जिसके बाद पुलिस ने लडूवा नवापारा पहुंचकर कार्रवाई की. कोलाहल अधिनियम के तहत डीजे सिस्टम की जब्ती की कार्रवाई की गई.

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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई : जिले में चिन्हांकित किए गए साइलेंट जोन एरिया में बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 29 वाहनों चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. दोपहिया, चार पहिया और भारी वाहनों की जांच कर प्रेशर हॉर्न लगे कुल 52 वाहनों से हॉर्न निकाल कर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में चालानी कार्यवाही की गई है. आपको बता दें कि जिले के न्यायालय, अस्पताल, स्कूल भवन के 100 मीटर पहले से 100 मीटर बाद तक के एरिया को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. जिसमें जिले के 1735 स्थानों को साइलेंट जोन के रूप में चिन्हांकित किया गया है.


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