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पूर्व पत्नी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा - Rape Accused ex husband Punished - RAPE ACCUSED EX HUSBAND PUNISHED

पूर्व पत्नी की घर में घुसकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. घटना के बारे में 14 अक्टूबर, 2021 को मामला दर्ज करवाया गया था.

Rape Accused ex husband Punished
दुष्कर्मी को 10 साल की सजा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 3, 2024, 8:39 PM IST

जयपुर: महानगर द्वितीय की महिला उत्पीड़न प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व पत्नी के घर में घुसकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूर्व पति को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ इस प्रकृति के अपराध बढ़ रहे हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 14 अक्टूबर, 2021 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पुत्र और पुत्री के साथ रहती है. उसका अपने शौहर से 9 अप्रैल, 2021 को तलाक हो चुका है. इसके बावजूद वह आए दिन उसे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता है. वह 10 अक्टूबर की रात को घर आया और उसके कपड़े फाड़ दिए. इसके बाद उसने जबरन संबंध बनाने की कोशिश की. इसका विरोध करने पर उसने बेटी के गले पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें: पति ने किया पत्नी से दुष्कर्म, विवाहिता बोली- अब अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दे रहा धमकी - Rajasthan Crime

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका मुस्लिम विधि से तलाक नहीं हुआ है और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश समझौता पत्र को तलाकनामा नहीं माना जा सकता. समझौता पत्र के गवाह के अनुसार दोनों एक साथ ही रहते हैं. इसके अलावा पीड़िता लालची है और उसके माता-पिता की संपत्ति अपने नाम करने के लिए यह मुकदमा किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर: महानगर द्वितीय की महिला उत्पीड़न प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व पत्नी के घर में घुसकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूर्व पति को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ इस प्रकृति के अपराध बढ़ रहे हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 14 अक्टूबर, 2021 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पुत्र और पुत्री के साथ रहती है. उसका अपने शौहर से 9 अप्रैल, 2021 को तलाक हो चुका है. इसके बावजूद वह आए दिन उसे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता है. वह 10 अक्टूबर की रात को घर आया और उसके कपड़े फाड़ दिए. इसके बाद उसने जबरन संबंध बनाने की कोशिश की. इसका विरोध करने पर उसने बेटी के गले पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ दुष्कर्म किया.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका मुस्लिम विधि से तलाक नहीं हुआ है और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश समझौता पत्र को तलाकनामा नहीं माना जा सकता. समझौता पत्र के गवाह के अनुसार दोनों एक साथ ही रहते हैं. इसके अलावा पीड़िता लालची है और उसके माता-पिता की संपत्ति अपने नाम करने के लिए यह मुकदमा किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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