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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास - POCSO COURT SIROHI

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सिरोही की पोक्सो कोर्ट ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया.

Pocso Court Sirohi
दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा (Photo ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 30, 2024, 8:20 PM IST

सिरोही : नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में सिरोही की पॉक्सो कोर्ट के जज अनूप कुमार पाठक ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 1 लाख 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि जिले के एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें उसने बताया कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

वहीं, आरोपी ने नाबालिग की आपत्तिजनक फोटो खींच ली. उसके बाद वो नाबालिग पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था. इसकी जानकारी नाबालिग के पिता को लगी तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा

जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. पॉक्सो कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा की तरफ से पेश तर्कों पर सहमति जताई और आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.

सिरोही : नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में सिरोही की पॉक्सो कोर्ट के जज अनूप कुमार पाठक ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 1 लाख 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि जिले के एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें उसने बताया कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

वहीं, आरोपी ने नाबालिग की आपत्तिजनक फोटो खींच ली. उसके बाद वो नाबालिग पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था. इसकी जानकारी नाबालिग के पिता को लगी तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. पॉक्सो कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा की तरफ से पेश तर्कों पर सहमति जताई और आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.

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