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डॉक्टर सुसाइड मामले के दोषी AAP विधायक प्रकाश जारवाल को संपत्ति संबंधी हलफनामा दाखिल करने का समय मिला - AAP MLA got time to file affidavit - AAP MLA GOT TIME TO FILE AFFIDAVIT

Doctor Suicide Case: डॉक्टर सुसाइड मामले के दोषी AAP विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली की अदालत ने संपत्ति संबंधी हलफनामा दाखिल करने का समय दे दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 27, 2024, 8:43 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश कुमार कोर्ट में मौजूद थे. आरोपियों की ओर से पेश वकील एसपी कौशल और रवि द्राल ने अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ेंः खराब लैपटॉप का रिफंड देने में लगाया डेढ़ साल का समय, उपभोक्ता अदालत ने अमेजॉन पर लगाया इतने का जुर्माना

28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी.

पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

यह भी पढ़ेंः केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कल

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश कुमार कोर्ट में मौजूद थे. आरोपियों की ओर से पेश वकील एसपी कौशल और रवि द्राल ने अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी.

पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

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