नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दिया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अगली सुनवाई 18 मई को करने का आदेश दिया. इस मामले के दो दोषियों कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल ने अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर किया.
प्रकाश जारवाल ने अपनी संपत्ति संबंधी हलफनामा दायर करने को कहा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. इस मामले में खुदकुशी करने वाले डॉक्टर की पत्नी ब्रह्मवती देवी ने भी परिवार को मुआवजा तय करने में कोर्ट की मदद करने की अनुमति देने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की. इस पर कोर्ट ने इस याचिका पर भी 18 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.
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28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी.
पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.
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