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अमानतुल्लाह खान की इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर की मांग पर तिहाड़ ने दाखिल किया जवाब - Amanatullah Khan Aap Mla

Amantullah khan Aap Mla: 2 सितंबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान को उनके ओखला स्थित घर से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अदालत ने उन्हें 7 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जेल के अंदर विधायक खान ने इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर रखने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.

अमानतुल्लाह खान पर सुनवाई आज
अमानतुल्लाह खान पर सुनवाई आज (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 25, 2024, 10:10 AM IST

Updated : Sep 25, 2024, 9:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांग वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने जवाब दाखिल किया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानि 26 सितंबर को करने का आदेश दिया.

खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. 23 सितंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अमानतुल्लाह खान ने जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांगी थी. अमानतुल्लाह खान ने 23 सितंबर को कोर्ट से न्यायिक हिरासत के दौरान अपना मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ रखने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.

ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल कीः करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज किया था. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

ये भी पढ़ें- 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अमानतुल्लाह खान, 25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

ये भी पढ़ें- दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला: अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ED को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांग वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने जवाब दाखिल किया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानि 26 सितंबर को करने का आदेश दिया.

खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. 23 सितंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अमानतुल्लाह खान ने जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांगी थी. अमानतुल्लाह खान ने 23 सितंबर को कोर्ट से न्यायिक हिरासत के दौरान अपना मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ रखने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.

ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल कीः करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज किया था. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

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Last Updated : Sep 25, 2024, 9:03 PM IST
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