पटना: बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस मीटिंग में कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है. राज्य के नव स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतन पर प्रति विद्यालय के हिसाब से 6421 शिक्षकों को सृजित कर भर्ती की मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट की बैठक में बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दी गई है.
नीतीश कैबिनेट के फैसले : मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर भोजपुर में 321 शैय्या के भवन निर्माण के लिए एक अरब 97 करोड़ 26 लाख 11900 रुपए की पुनरिचित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के 37.3 एकड़ भूमि दरभंगा एम्स की स्थापना के लिए निशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति मिली है.
ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को मंजूरी : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को हरी झंडी दी गई वहीं बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 को भी कैबिनेट से अनुमति दी गई. इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण उन्नयन नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को मंजूरी मिली है.
"आज मंत्रिपरिषद की बैठक में 46 एजेंडों पर मुहर लगी है. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है. यह योजना पहले बंद कर दी गई थी. इस योजना के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर तक लंबे पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग कर सकेगा. वहीं, जर्जर पुल पुलिया की मरम्मती भी की जा सकेगी."- एस. सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
3 फाइव स्टार होटल निर्माण को मंजूरी : ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के नियोजन की स्वीकृति मिली है. पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपी मोड पर पटना में तीन पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की हरी झंडी नीतीश कैबिनेट की ओर से दी गई है. सबसे खास बात ये कि परिवहन भवन हेरीटेज के रूप में रहेगा उसे नहीं तोड़ा जाएगा.
60 पदों का सृजन : बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के कुल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति की गई है. वहीं, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत भौतिक प्रतिमान केंद्र वीरपुर की स्थापना एवं सफल संचालन के लिए 56 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है.
कृषकों के हित में फैसले : चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 -28 डीपीआर के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त प्रदान करने, किसानों को कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन ,निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास आदि के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है. बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम 2024 का 6 माह के लिए अवधि विस्तार करने की मंजूरी भी दी गई है.
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