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रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान सहित 4 आरोपी दोषी; सजा पर सुनवाई 18 मार्च को होगी

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने आजम खान सहित चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, वहीं तीन आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 16, 2024, 5:02 PM IST

Updated : Mar 16, 2024, 5:29 PM IST

जानकारी देते संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे

रामपुर : डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, वहीं तीन आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है. डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित कुल 7 आरोपी थे, अगली तारीख 18 मार्च है. इस मामले में 18 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. शनिवार को सपा नेता आजम खान कोर्ट में पेश हुए थे.



यह था मामला : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके करीबी रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रामपुर आले हसन खान सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध लूट करने, घर में घुसकर मारपीट करने और आपराधिक षड्यंत्र करने जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत रामपुर के थाना गंज में 2019 में एक मामला दर्ज किया गया था. सपा शासन काल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. जिन्हें सरकारी जमीन पर बनाकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था. भाजपा सरकार आने पर वर्ष 2019 में थाना गंज में 12 लोगों की ओर से अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे. इनमें आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सिपाहियों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था.



इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को डूंगरपुर वाला मामले की सुनवाई हुई. जिसमें कुल मिलाकर के 7 मुलजिम थे. आजम खान, बरकत अली, अजहर अली, आले हसन, जिब्रान, फरमान और उमेंद्र चौहान यह 7 लोग मुलाजिम थे. जिसमें से आजम खान, अजहर अली, बरकत अली और आले हसन को दोषी पाया गया और जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान इन पर अपराध साबित नहीं हुआ. सजा की सुनवाई के लिए 18 तारीख लगाई गई है. इसमें आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. सोमवार को न्यायालय निर्णय सुनाएगी.

यह भी पढ़ें : रामपुर: आजम खां के मीडिया प्रभारी समेत 6 करीबियों पर आरोप पत्र दाखिल

यह भी पढ़ें : आजम खान और उनके करीबियों को कोर्ट 21 मार्च को सुना सकती है सजा, रामपुर कोर्ट में बहस पूरी

जानकारी देते संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे

रामपुर : डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, वहीं तीन आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है. डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित कुल 7 आरोपी थे, अगली तारीख 18 मार्च है. इस मामले में 18 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. शनिवार को सपा नेता आजम खान कोर्ट में पेश हुए थे.



यह था मामला : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके करीबी रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रामपुर आले हसन खान सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध लूट करने, घर में घुसकर मारपीट करने और आपराधिक षड्यंत्र करने जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत रामपुर के थाना गंज में 2019 में एक मामला दर्ज किया गया था. सपा शासन काल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. जिन्हें सरकारी जमीन पर बनाकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था. भाजपा सरकार आने पर वर्ष 2019 में थाना गंज में 12 लोगों की ओर से अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे. इनमें आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सिपाहियों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था.



इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को डूंगरपुर वाला मामले की सुनवाई हुई. जिसमें कुल मिलाकर के 7 मुलजिम थे. आजम खान, बरकत अली, अजहर अली, आले हसन, जिब्रान, फरमान और उमेंद्र चौहान यह 7 लोग मुलाजिम थे. जिसमें से आजम खान, अजहर अली, बरकत अली और आले हसन को दोषी पाया गया और जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान इन पर अपराध साबित नहीं हुआ. सजा की सुनवाई के लिए 18 तारीख लगाई गई है. इसमें आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. सोमवार को न्यायालय निर्णय सुनाएगी.

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Last Updated : Mar 16, 2024, 5:29 PM IST
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