कानपुर: कुछ साल पहले छात्रा से गैंगरेप करने वाले चार दोषियों को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट योगेश कुमार ने कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों को 25-25 साल कैद की सजा और 52 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही चारों को जेल भेज दिया गया है.
दर्ज एफआईआर के अनुसार, पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली कक्षा नौवीं की छात्रा 15 नवंबर 2016 को रोजाना की तरह साइकिल से स्कूल गई थी. इस दौरान जब वह दोपहर में रोती-बिलखती हुई वापस घर लौटी तो घर में मौजूद नाना ने उससे पूछताछ की. इस पर छात्रा ने पूरी आपबीती बताई. छात्रा ने बताया, कि जब वह स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में उसे मोहल्ले के हॉस्टल में रहने वाला अंकित मिला था. अंकित उसे घुमाने के बहाने रेलवे स्टेशन के पास ले गया था. जहां पर अंकित का दोस्त जितेंद्र पहले से ही खड़ा था. दोनों ने उसकी साइकिल को स्टेशन में खड़ा कर दिया. इसके बाद वह दोनों छात्रा को एक बस में बैठाकर नारामऊ में स्थित एक स्कूल के पास ले गए थे. यहां उसके दोस्त कल्लू, करण और विशाल पहले से ही मौजूद थे. इसके बाद इन पांचों ने मिलकर नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया था. इतना ही नहीं विरोध करने पर उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा भी था. आरोपियों के चंगुल से छूटकर छात्रा जब किसी तरह घर पहुंची तो उसने इस पूरी घटना के बारे में परिजनों को बताया था.
इसके बाद पीड़िता के नाना ने इस पूरे मामले की शिकायत पनकी थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर गैंगरेप, एससी/एसटी एक्ट, पॉस्को एक्ट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी. एडीजे-14 की कोर्ट ने मंगलवार को सबूतों और गवाहों के आधार पर अंकित, जितेंद्र, कारण को विशाल को दोषी मानकर 25-25 साल की सजा और 52-52 हजार रुपए के जमाने की सजा सुनाई है. जबकि आरोपी कल्लू को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है.
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