जयपुर. जिले की पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने 17 साल की नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी कालू उर्फ गौरीशंकर को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 25 वर्षीय अभियुक्त पर एक लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 3 जुलाई, 2019 को पीड़िता की मां ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि वो अपनी बेटी के साथ सुबह फागी सीएचसी गई थी. वहां से वो दवा लेने के बाद अंदर गई तो उसकी बेटी नहीं मिली.
वहीं, रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 अगस्त को पीड़िता को बरामद करने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसे तहसील से कागज लाने के नाम पर अपने साथ ले गया था. अभियुक्त उसे अपने साथ उसके मामा के जयपुर स्थित घर पर ले गया, जहां रात के समय उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया. दूसरे दिन वो उसे बगरू स्थित किराए के कमरे में ले गया. वहां अभियुक्त ने उसके साथ तीन दिन तक दुष्कर्म किया.
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इसी तरह अभियुक्त ने उसके साथ कई दिनों तक संबंध बनाए. वहीं, 22 अगस्त को पुलिस आकर उसे फागी ले गई. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता के भाई के साथ उसका लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ था. इसके चलते उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है. पीड़िता अभियुक्त के साथ करीब डेढ़ माह तक रही थी, लेकिन उसके कोई चोट नहीं आई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.