मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सप्तम जिला एवम सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने हरसिद्धि थाना क्षेत्र के सत्येंद्र पंडित को यह सजा सुनाई.
क्या हुआ कोर्ट मेंः वाद संख्या 45/2921 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. वहीं न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद धारा 376(3) भादवि, 4 पॉक्सो एक्ट एवम 67(बी) आईटी एक्ट में दोषी पाते हुए अभियुक्त को सजा सुनायी. बतादें कि पीड़िता की मां ने केसरिया थाना में कांड संख्या 117/2021 दर्ज कराते हुए सत्येंद्र पंडित सहित दो लोगों को नामजद किया था.
क्या है मामलाः पीड़िता की मां ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 28 मार्च 2021 को वह गेहूं की कटनी करने खेत में गई थी. घर पर उसकी नाबालिग पुत्री थी. नामजद अभियुक्त अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किशोरी को घर में बंद करके हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. उसके दोस्त ने घटना का वीडियो बना लिया.
वीडियो वायरल कियाः दुष्कर्म की घटना के बाद उनलोगों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे. बाद में अभियुक्त ने घटना का वीडियो वायरल कर दिया था. मामले में पुलिस ने जांच कर साक्ष्य जुटाये. कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर सजा सुनायी.
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