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8 साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की सजा

कोटा में तीन साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 19 साल के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

Rape convict sentenced for 20 yrs
दुष्कर्मी को 20 साल की सजा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

कोटा: पॉक्सो क्रम संख्या न्यायालय दो ने 3 साल पुराने मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही उसे पर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था. जबकि आरोपी बालिका से दुगनी उम्र 19 साल का था.

विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि रेलवे कॉलोनी में एक महिला ने 8 वर्षीय नाबालिग के साथ पेश होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि उसको लोगों ने सूचना दी थी कि देवर की 8 वर्षीय लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने छेड़खानी कर दी है. जब वह देवर के घर पहुंची, तो वहां पर 8 वर्षीय बालिका अकेली थी और काफी तेज रो रही थी. जब उसे पूरी बात पूछी, तो उसने बताया कि पड़ोसी युवक उसे बहला फुसलाकर बेर खाने के लिए लेकर गया था. दौरान वहां मौजूद देखने युवक को पैसा देकर उसने भेज दिया. जबकि पीड़िता के साथ निर्माणाधीन मकान में दुष्कर्म किया था. इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

तीन दिन में पेश हुआ था चालान: विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि घटनाक्रम के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस पूरे मामले में 3 दिन में ही जांच पूरी कर पुलिस ने चालान पेश कर दिया था. चालान 6 दिसंबर को पेश हुआ था. इस मामले में ट्रायल के दौरान 18 गवाह और 40 दस्तावेज बतौर सबूत पेश किए गए. जिनके आधार पर ही आज न्यायाधीश मुकेश आर्य ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दंडित किया है.

कोटा: पॉक्सो क्रम संख्या न्यायालय दो ने 3 साल पुराने मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही उसे पर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था. जबकि आरोपी बालिका से दुगनी उम्र 19 साल का था.

विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि रेलवे कॉलोनी में एक महिला ने 8 वर्षीय नाबालिग के साथ पेश होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि उसको लोगों ने सूचना दी थी कि देवर की 8 वर्षीय लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने छेड़खानी कर दी है. जब वह देवर के घर पहुंची, तो वहां पर 8 वर्षीय बालिका अकेली थी और काफी तेज रो रही थी. जब उसे पूरी बात पूछी, तो उसने बताया कि पड़ोसी युवक उसे बहला फुसलाकर बेर खाने के लिए लेकर गया था. दौरान वहां मौजूद देखने युवक को पैसा देकर उसने भेज दिया. जबकि पीड़िता के साथ निर्माणाधीन मकान में दुष्कर्म किया था. इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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तीन दिन में पेश हुआ था चालान: विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि घटनाक्रम के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस पूरे मामले में 3 दिन में ही जांच पूरी कर पुलिस ने चालान पेश कर दिया था. चालान 6 दिसंबर को पेश हुआ था. इस मामले में ट्रायल के दौरान 18 गवाह और 40 दस्तावेज बतौर सबूत पेश किए गए. जिनके आधार पर ही आज न्यायाधीश मुकेश आर्य ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दंडित किया है.

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