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10वीं की छात्रा से बेहोशी की हालत में करता था दुष्कर्म, शादी से इनकार करने पर अश्लील फोटो किया वायरल - MOLESTING MINOR GIRL IN NALANDA

नालंदा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा हुई है. फुआ के घर पर रहकर वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था.

molesting minor girl in Nalanda
नालंदा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 20, 2025, 12:28 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा में गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपी को आखिरकार सजा मिल गई है. बिहारशरीफ की कोर्ट ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सज़ा के साथ 10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा: इसके साथ ही जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 सह विशेष पॉक्सो ( प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) जज धीरेंद्र कुमार ने आरोपित निजी शिक्षक को रेप, धमकी देने के अलावा आईटी एक्ट में क्रमश: सात साल, तीन साल व दो साल की सजा सुनाई है.

ट्यूशन पढ़ाने के दौरान नाबालिग से दुष्कर्म: सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकार योजना से दिलाने का भी आदेश दिया है. आरोपित शिक्षक हरनौत थाना क्षेत्र का निवासी है, जो रहुई थाना क्षेत्र परिचित के घर रहकर ट्यूशन पढ़ाता था.

नशे की दवाई देकर करता था अश्लील हरकत: विशेष पॉक्सो पीपी सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में सभी 8 लोगों की गवाही कराई गई थी. आरोपित 10वीं की छात्रा पीड़िता भी वहां पढ़ने जाती थी. इसी दौरान आरोपित उसे शरबत में नशा मिलाकर पिला दिया. नींद में आने के बाद आरोपित उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करता था और वीडियो बनाता था.

"लोक लाज के कारण पीड़िता घटना की जानकारी घर वालों को नहीं दी और ट्यूशन जाना छोड़ दी. इसके बाद आरोपित शिक्षक पीड़िता के भाई के मोबाइल पर फोटो भेज कर शादी करने का दबाव बनाने लगा."- सुशील कुमार,पीपी,विशेष पॉक्सो

अश्लील फोटो सोशल मीडिया में किया था वायरल: उन्होंने आगे बताया कि लड़की के इंकार के बाद आरोपित ने पीड़िता का अश्लील फोटो फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया था. इसके बाद पीड़िता ने 23 जून 2022 को रहुई थाना में जाकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा: इसके साथ ही जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 सह विशेष पॉक्सो ( प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) जज धीरेंद्र कुमार ने आरोपित निजी शिक्षक को रेप, धमकी देने के अलावा आईटी एक्ट में क्रमश: सात साल, तीन साल व दो साल की सजा सुनाई है.

ट्यूशन पढ़ाने के दौरान नाबालिग से दुष्कर्म: सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकार योजना से दिलाने का भी आदेश दिया है. आरोपित शिक्षक हरनौत थाना क्षेत्र का निवासी है, जो रहुई थाना क्षेत्र परिचित के घर रहकर ट्यूशन पढ़ाता था.

नशे की दवाई देकर करता था अश्लील हरकत: विशेष पॉक्सो पीपी सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में सभी 8 लोगों की गवाही कराई गई थी. आरोपित 10वीं की छात्रा पीड़िता भी वहां पढ़ने जाती थी. इसी दौरान आरोपित उसे शरबत में नशा मिलाकर पिला दिया. नींद में आने के बाद आरोपित उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करता था और वीडियो बनाता था.

"लोक लाज के कारण पीड़िता घटना की जानकारी घर वालों को नहीं दी और ट्यूशन जाना छोड़ दी. इसके बाद आरोपित शिक्षक पीड़िता के भाई के मोबाइल पर फोटो भेज कर शादी करने का दबाव बनाने लगा."- सुशील कुमार,पीपी,विशेष पॉक्सो

अश्लील फोटो सोशल मीडिया में किया था वायरल: उन्होंने आगे बताया कि लड़की के इंकार के बाद आरोपित ने पीड़िता का अश्लील फोटो फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया था. इसके बाद पीड़िता ने 23 जून 2022 को रहुई थाना में जाकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

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