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सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो समेत 12 लोग बरी, 18 साल बाद आया कोर्ट का फैसला - MP DHULLU MAHTO

सांसद ढुल्लू महतो और उनके भाई विधायक शत्रुघ्न महतो समेत 12 लोगों को एक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया.

MP Dhullu Mahto
सांसद ढुल्लू महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 8, 2025, 5:34 PM IST

धनबादः सांसद ढुल्लू महतो और उनके भाई विधायक शत्रुघ्न महतो को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. 18 वर्षों से चल रहे एक मामले में सांसद ढुल्लू महतो और उनके भाई विधायक शत्रुघ्न महतो समेत 12 लोगों को बरी कर दिया गया है.

अवैध रूप से जमा होकर झारखंड सरकार के मंत्री का पुतला फूंकने, जदयू कार्यकर्ताओं को मारपीट कर घायल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सांसद ढुल्लू महतो, उनके बड़े भाई और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो समेत 12 लोगों को आज बरी कर दिया गया है.

यह फैसला एमपी-एमएलए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने सुनाया है. कोर्ट ने मामले में नामजद सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था और फैसले के लिए 8 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी. बरोरा थाना प्रभारी बीडी सिंह की शिकायत पर 25 जून 2006 को बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो समेत 12 लोग बरी (Etv Bharat)

इस फैसले के बाद ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो ने कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायालय पर भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा. ढुल्लू महतो ने कहा कि तत्कालीन मंत्री जलेश्वर महतो द्वारा लगाए गए झूठे आरोप से मैं बरी हो चुका हूं और मेरे खिलाफ दर्ज सभी झूठे मामलों में भी मुझे बरी किया जा रहा है. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, भविष्य में भी मुझे न्याय मिलेगा.

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि ये सभी आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत लगाए गए थे, जिसमें एक मामले में ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो समेत सभी 12 लोगों को आज बरी कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें:

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अवैध रूप से जमा होकर झारखंड सरकार के मंत्री का पुतला फूंकने, जदयू कार्यकर्ताओं को मारपीट कर घायल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सांसद ढुल्लू महतो, उनके बड़े भाई और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो समेत 12 लोगों को आज बरी कर दिया गया है.

यह फैसला एमपी-एमएलए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने सुनाया है. कोर्ट ने मामले में नामजद सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था और फैसले के लिए 8 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी. बरोरा थाना प्रभारी बीडी सिंह की शिकायत पर 25 जून 2006 को बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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इस फैसले के बाद ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो ने कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायालय पर भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा. ढुल्लू महतो ने कहा कि तत्कालीन मंत्री जलेश्वर महतो द्वारा लगाए गए झूठे आरोप से मैं बरी हो चुका हूं और मेरे खिलाफ दर्ज सभी झूठे मामलों में भी मुझे बरी किया जा रहा है. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, भविष्य में भी मुझे न्याय मिलेगा.

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि ये सभी आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत लगाए गए थे, जिसमें एक मामले में ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो समेत सभी 12 लोगों को आज बरी कर दिया गया है.

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