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सुरेश रैना के फूफा की हत्या के मामले में कोर्ट ने 12 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा - Suresh Raina Uncle Murders Case

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By ETV Bharat Sports Team

Published : Sep 3, 2024, 3:19 PM IST

जिला सत्र न्यायाधीश ने 19 अगस्त 2020 की रात पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा के मर्डर केस में फैसला सुनाया है. उनके फूफा की घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने उनको 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पढ़ें

Suresh Raina
सुरैश रैना (ETV Bharat)

पठानकोट : भारतीय टीम के क्रिकेटर सुरैश रैना के फूफा की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला सत्र न्यायाधीश ने 2020 में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के चाचा की हत्या के सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

2020 में क्या हुआ था?
19 अगस्त, 2020 की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने रैना के चाचा अशोक कुमार के परिवार पर उस समय हमला कर दिया, जब वे गहरी नींद में थे. यह घटना पठानकोट जिले के थरयाल गांव में हुई थी. पेशे से ठेकेदार कुमार (58) पर धारदार हथियारों से हमला करने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी घबरा गए और परिवार के सदस्यों की लहूलुहान हालत देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

इसके बाद पुलिस ने घायल मां आशा देवी (55) और बेटे कौशल कुमार (32) को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. हमले में परिवार के सदस्य अपीन कुमार (24) और सत्या देवी (80) गंभीर रूप से घायल हो गए. मामले का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था.

एसआईटी में अमृतसर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य शामिल थे. एसआईटी ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए और इस मामले में 100 लोगों को संदिग्ध पाया. चार साल बाद एसआईटी ने अलग-अलग जगहों से 12 अपराधियों को पकड़ा.

गिरफ्तारियों के बाद शाहपुरकंडी थाने में मामला दर्ज किया गया. इसके बाद मामले की सुनवाई पठानकोट के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 12 अपराधियों की पहचान इस प्रकार हुई है.

स्वर्ण उर्फ ​​मैचिंग (28) शीशगंज सरिया गांव, जिला अरोया, उत्तर प्रदेश से.

शाहरुख खान उर्फ ​​लुकमान (46) पनाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से

मोहब्बत (26) नाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से

रिहान उर्फ ​​सोनू (29) चुगियां सूरजगढ़ गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से -

असलम उर्फ ​​नासो (44) सुल्तानविंड बम गांव, अमृतसर, पंजाब से

तवाजल बीबी (53) तालापारा गांव, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से

काजम उर्फ ​​रिदा (60) तालापारा गांव, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से

चाहत उर्फ ​​जान (38) मुखपुर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश से

जबराना (43) पनाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से

साजन उर्फ ​​आमिर (55) तालापारा गांव, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से

सहजन (18) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के तालापारा गांव

छाजू उर्फ ​​बाबू मियां (70) उत्तर प्रदेश के बरेली का पचपड़ा गांव

यह भी पढ़ें : मोहम्मद शमी मना रहे हैं आज 34वां जन्मदिन, वनडे वर्ल्ड कप में मचाया था जबरदस्त तहलका

पठानकोट : भारतीय टीम के क्रिकेटर सुरैश रैना के फूफा की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला सत्र न्यायाधीश ने 2020 में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के चाचा की हत्या के सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

2020 में क्या हुआ था?
19 अगस्त, 2020 की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने रैना के चाचा अशोक कुमार के परिवार पर उस समय हमला कर दिया, जब वे गहरी नींद में थे. यह घटना पठानकोट जिले के थरयाल गांव में हुई थी. पेशे से ठेकेदार कुमार (58) पर धारदार हथियारों से हमला करने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी घबरा गए और परिवार के सदस्यों की लहूलुहान हालत देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

इसके बाद पुलिस ने घायल मां आशा देवी (55) और बेटे कौशल कुमार (32) को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. हमले में परिवार के सदस्य अपीन कुमार (24) और सत्या देवी (80) गंभीर रूप से घायल हो गए. मामले का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था.

एसआईटी में अमृतसर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य शामिल थे. एसआईटी ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए और इस मामले में 100 लोगों को संदिग्ध पाया. चार साल बाद एसआईटी ने अलग-अलग जगहों से 12 अपराधियों को पकड़ा.

गिरफ्तारियों के बाद शाहपुरकंडी थाने में मामला दर्ज किया गया. इसके बाद मामले की सुनवाई पठानकोट के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 12 अपराधियों की पहचान इस प्रकार हुई है.

स्वर्ण उर्फ ​​मैचिंग (28) शीशगंज सरिया गांव, जिला अरोया, उत्तर प्रदेश से.

शाहरुख खान उर्फ ​​लुकमान (46) पनाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से

मोहब्बत (26) नाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से

रिहान उर्फ ​​सोनू (29) चुगियां सूरजगढ़ गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से -

असलम उर्फ ​​नासो (44) सुल्तानविंड बम गांव, अमृतसर, पंजाब से

तवाजल बीबी (53) तालापारा गांव, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से

काजम उर्फ ​​रिदा (60) तालापारा गांव, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से

चाहत उर्फ ​​जान (38) मुखपुर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश से

जबराना (43) पनाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से

साजन उर्फ ​​आमिर (55) तालापारा गांव, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से

सहजन (18) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के तालापारा गांव

छाजू उर्फ ​​बाबू मियां (70) उत्तर प्रदेश के बरेली का पचपड़ा गांव

यह भी पढ़ें : मोहम्मद शमी मना रहे हैं आज 34वां जन्मदिन, वनडे वर्ल्ड कप में मचाया था जबरदस्त तहलका
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