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पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर आर्थिक लालच प्राकृतिक आपदाओं का मूल कारण - Exploitation of Nature

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 27, 2024, 5:17 PM IST

Environmental Concerns : देश में विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन तेजी से किया जा रहा है. सरकार जहां केवल आर्थिक लाभ पर ध्यान दे रही है, वहीं प्रकृति को लगातार नजरअंदाज कर रही है. अगर विकास और आर्थिक लाभ के लिए प्रकृति का इसी तरह से दोहन होता रहा तो जल्द ही इंसानों के लिए समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी. जानिए मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाणिज्य प्रोफेसर, डॉ. एनवीआर ज्योति कुमार क्या कहते हैं.

exploitation of nature
प्रकृति का दोहन

हैदराबाद: चिपको आंदोलन (पेड़ को गले लगाना आंदोलन), भारत में ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं द्वारा किया गया एक अहिंसक सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन, पचास साल पहले 1973 में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा) में शुरू हुआ था. यह आंदोलन वाणिज्य और उद्योग के लिए जंगलों के बढ़ते विनाश के जवाब में शुरू हुआ.

जब प्राकृतिक संसाधनों के सरकार द्वारा प्रेरित शोषण से भारत में हिमालयी क्षेत्र में स्वदेशी लोगों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा, तो उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध के तरीके का उपयोग करके समस्या को रोकने की मांग की. जल्द ही, यह पूरे देश में फैलने लगा और एक संगठित अभियान बन गया, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है.

आंदोलन को बड़ी सफलता 1980 में मिली, जब तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उत्तराखंड हिमालय में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया. 2023 में, उत्तराखंड सुरंग ढहने की घटना 12 नवंबर की दिवाली के दिन हुई, जब उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन 4.5 किमी लंबी सुरंग का एक हिस्सा सिकुड़ गया.

सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और पुलिस को दो सप्ताह से अधिक का समय लगा. एक बड़ा सवाल यह समझने की जरूरत है कि हाल के दिनों में देश भर में ऐसी घटनाएं अक्सर क्यों हो रही हैं? क्या हम प्रकृति को इस हद तक नष्ट कर रहे हैं कि वह अपना क्रोध प्रकट कर रही है?

क्या हमारी केंद्र और राज्य सरकारें पारिस्थितिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए उचित कानून बनाने और उनके उचित कार्यान्वयन के प्रति गंभीर नहीं हैं? वास्तव में, उत्तराखंड सुरंग ढहने का मुद्दा हमें हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई कुछ शीर्ष घातक प्राकृतिक आपदाओं की याद दिलाता है, जिसमें नाजुक हिमालयी क्षेत्र भी शामिल है.

इन आपदाओं में 1999 में ओडिशा में सुपर चक्रवात (15,000 से अधिक लोग मारे गये), 2001 में गुजरात भूकंप (20,000 मौतें), 2004 में हिंद महासागर में सुनामी (2.30 लाख मौतें), 2007 में बिहार बाढ़ आपदा (1287 मौतें), 2013 में उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ (5700 मौतें), और 2014 में कश्मीर बाढ़ (550 मौतें) शामिल हैं.

इसके अलावा 2015 में चेन्नई बाढ़, केरल बाढ़ (2018), हिमाचल प्रदेश बाढ़ (2023) और असम बाढ़ (लगभग हर साल) कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो हाल के दिनों में कई मनुष्यों और पशुओं की जान जाने के अलावा, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं. जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2022 में भारत में लगभग 25 लाख (2.5 मिलियन) आंतरिक विस्थापन हुए. दक्षिण एशिया में 2022 में आपदाओं के कारण 1.25 करोड़ (12.5 मिलियन) आंतरिक विस्थापन देखा गया.

चार धाम परियोजना: सतत विकास मॉडल का एक उदाहरण: उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना (सीडीपी), जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा चार धार्मिक तीर्थस्थलों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने वाली ऑल वेदर सड़कों का निर्माण शामिल है, पारिस्थितिकी की रक्षा और जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण के संबंध में कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं.

खूबसूरत हिमालय के पीछे भयावह वैश्विक चुनौतियां: हिमालय की खूबसूरत पर्वत श्रृंखला के पीछे भयावह चुनौतियां छिपी हैं! हिमालय पर्वतों की सबसे नई श्रृंखला है और अभी भी प्रारंभिक चरण में है. भूवैज्ञानिक वैज्ञानिकों और भू-तकनीकी विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि सीडीपी एक खतरनाक और घातक परियोजना है. यह क्षेत्र भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील है और घर्षणात्मक कतरनी चट्टानें भी मौजूद हैं.

हिमालय क्षेत्र को संरक्षित करना, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी पृथ्वी की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं, बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक आवश्यकता है, क्योंकि हिमालय भारत के अलावा चार और देशों नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान में फैला हुआ है. इसलिए, भूवैज्ञानिक और पर्यावरणविद् शुरू से ही कम से कम दो बुनियादी सवाल उठाते रहे हैं.

इनमें पहला सवाल है कि जब भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण हिमनदों के पिघलने और मौसम के बदलते पैटर्न और बड़े पैमाने पर शहरीकरण के कारण तबाही की लहर का सामना कर रहा है, क्षेत्र की बेहद सीमित वहन क्षमता चारधाम परियोजना जैसी भारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का बोझ कैसे झेल सकता है? कितना पर्यटन, कितनी सड़कें, कितना पहाड़ों को काटना और नदियों में मलबा डालना कितना अच्छा है?

दूसरा सवाल है कि क्या सरकारों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर पूरी गंभीरता से विचार किया है. ऐसी परियोजनाएं नौकरशाही की आदतन भारी उदासीनता और नींद को प्रदर्शित किए बिना उचित हैं? चार धाम परियोजना के मूल विचार की भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा इस आधार पर भारी आलोचना की गई है कि लगभग 900 किमी लंबी परियोजना के लिए एक ईआईए होने के बजाय, इसे 53 खंडों में तोड़ दिया गया था, ताकि कम क्षेत्र के लिए ईआईए तैयार किया जा सके. इस प्रक्रिया में, 900 किमी के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रदर्शित प्रभाव से जानबूझकर और तर्कहीन तरीके से समझौता किया गया.

गैर-जिम्मेदाराना पर्यटन बन रहा है प्रदूषण का कारण: IHR में दस राज्य शामिल हैं, जिनमें से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश गैर-जिम्मेदाराना पर्यटन का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं. हालांकि पर्यटन ने कुछ हद तक हिमालय क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि ला दी है, लेकिन पर्यावरणीय लागत विनाशकारी रही है. शहरी आबादी द्वारा उत्पादित दस लाख (दस लाख) टन वार्षिक कचरे के अलावा, पर्यटन हर साल लगभग 80 लाख (8 मिलियन) टन कचरा पैदा करता है.

यह अनुमान है कि 2025 तक 24 करोड़ (240 मिलियन) पर्यटक हर साल पहाड़ी राज्यों का दौरा करेंगे. दरअसल, 2018 में यह 10 करोड़ (100 मिलियन) था. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि आईएचआर में 55 प्रतिशत कचरा बायोडिग्रेडेबल है और बड़े पैमाने पर घरों और रेस्तरां से आता है और 21 प्रतिशत निष्क्रिय है जैसे कि निर्माण सामग्री और 8 प्रतिशत प्लास्टिक है.

यदि ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान नहीं किया गया, तो हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता. यह देखते हुए कि हमारी सभी प्रमुख बर्फीली-ठंडी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, ऐसे में विनाशकारी प्रभावों की कल्पना करना मुश्किल नहीं हो सकता है.

हिमालय क्षेत्र में खुले स्थानों पर बायोडिग्रेडेबल कचरे को डंप करना अवैज्ञानिक है, क्योंकि शून्य से नीचे की स्थिति में, ठंड सड़न को रोकती है. इससे मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकल सकती हैं. विशेष रूप से, मिट्टी में जहरीले रसायनों का उत्सर्जन (खुले कचरे के कारण) नदी के पानी को प्रदूषित करता है जब ऐसी मिट्टी (लीचेट) बारिश के कारण नदियों और नालों में पहुंच जाती है.

वायु प्रदूषण (कचरे और प्लास्टिक को खुले में जलाने सहित कई कारकों के कारण) के कारण, प्रदूषक, कार्बन और अन्य प्रकाश-अवशोषित अशुद्धियां हिमनदी बर्फ को काला कर देती हैं और पिघलने लगती हैं. 2016 में, केंद्र सरकार ने ठोस कचरे से निपटने के लिए नए नियम जारी किए, हालांकि, अन्य क्षेत्रों की तरह, कुंजी प्रवर्तन में निहित है.

पारिस्थितिक विनाश को रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति (जयराम रमेश की अध्यक्षता में) ने मार्च 2023 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट समयसीमा के साथ एक व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करनी चाहिए.

मंत्रालय को किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अपनाई जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार करनी चाहिए. हाउस पैनल ने इन क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधियों की 'जबरदस्त वृद्धि' पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसके कारण 'प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और होम स्टे, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट्स, होटल, रेस्तरां और अन्य अतिक्रमणों का अवैध निर्माण हुआ.'

आर्थिक हित के बजाय पर्यावरणीय हितों को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक अधिक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण, अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करने के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले मंत्रालय द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता हाउस पैनल की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं.

स्थायी समिति के अध्यक्ष, जयराम रमेश ने जानबूझकर तीन अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयकों को समिति के पास नहीं भेजने पर अपना असंतोष व्यक्त किया. ऐसे दो विधेयकों का उद्देश्य ऐतिहासिक जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में मौलिक संशोधन करना था.

कानूनी विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि पिछले अगस्त में संसद द्वारा आवश्यक बहस के बिना पारित किए गए इन विधेयकों से देश के पेड़, पौधों और अन्य जैविक संसाधनों के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान वाले पारिस्थितिक तंत्र का व्यावसायिक शोषण बढ़ सकता है और उन समुदायों को नुकसान हो सकता है, जो उन पर निर्भर हैं. यह कानून अधिनियम के उल्लंघन को भी अपराध की श्रेणी से बाहर करता है.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन ने इस आधार पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कि 'विकास' के नाम पर वनों को व्यावसायिक शोषण के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे जैव विविधता को नुकसान होगा और स्वदेशी लोगों के अधिकार कमजोर होंगे. विश्लेषकों का अनुमान है कि संशोधन के तहत लगभग 2,00,000 वर्ग किमी जंगल कानूनी सुरक्षा खो देंगे.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में बताया गया कि परियोजनाओं को एकीकृत तरीके से शुरू नहीं किया गया था और खराब बाढ़ प्रबंधन के लिए संस्थागत विफलताओं के लिए एनडीएमए को दोषी ठहराया गया था. तैयारियों के लिए क्षमता निर्माण, मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली और शमन समय की मांग है. भारत को हांगकांग, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना चाहिए.

भारत विश्व में अंतिम स्थान पर!: पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) देशों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य को मापता है और तदनुसार उन्हें रैंक करता है. 2002 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किए गए, ईपीआई का उद्देश्य दुनिया भर के देशों को सतत विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है. 2022 में ईपीआई पर शीर्ष देश डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन थे.

विडंबना यह है कि भारत, जो दुनिया के चार महत्वपूर्ण धर्मों का जन्मस्थान है, और वह देश जहां लोग प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे पेड़ों और नदियों की पूजा करते हैं, वह भी एक ऐसा देश है जो 180 देशों में से अंतिम स्थान पर है! प्रतिबद्ध पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने 2013 में एक अखिल-हिमालयी विकास रणनीति की वकालत की थी, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हो.

विकास रणनीति में अपनी कृषि और बुनियादी जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आवाजें और चिंताएं भी शामिल थीं. क्या हमारी सरकारें ऐसे वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की वकालत सुनने को तैयार हैं?

हैदराबाद: चिपको आंदोलन (पेड़ को गले लगाना आंदोलन), भारत में ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं द्वारा किया गया एक अहिंसक सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन, पचास साल पहले 1973 में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा) में शुरू हुआ था. यह आंदोलन वाणिज्य और उद्योग के लिए जंगलों के बढ़ते विनाश के जवाब में शुरू हुआ.

जब प्राकृतिक संसाधनों के सरकार द्वारा प्रेरित शोषण से भारत में हिमालयी क्षेत्र में स्वदेशी लोगों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा, तो उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध के तरीके का उपयोग करके समस्या को रोकने की मांग की. जल्द ही, यह पूरे देश में फैलने लगा और एक संगठित अभियान बन गया, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है.

आंदोलन को बड़ी सफलता 1980 में मिली, जब तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उत्तराखंड हिमालय में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया. 2023 में, उत्तराखंड सुरंग ढहने की घटना 12 नवंबर की दिवाली के दिन हुई, जब उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन 4.5 किमी लंबी सुरंग का एक हिस्सा सिकुड़ गया.

सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और पुलिस को दो सप्ताह से अधिक का समय लगा. एक बड़ा सवाल यह समझने की जरूरत है कि हाल के दिनों में देश भर में ऐसी घटनाएं अक्सर क्यों हो रही हैं? क्या हम प्रकृति को इस हद तक नष्ट कर रहे हैं कि वह अपना क्रोध प्रकट कर रही है?

क्या हमारी केंद्र और राज्य सरकारें पारिस्थितिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए उचित कानून बनाने और उनके उचित कार्यान्वयन के प्रति गंभीर नहीं हैं? वास्तव में, उत्तराखंड सुरंग ढहने का मुद्दा हमें हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई कुछ शीर्ष घातक प्राकृतिक आपदाओं की याद दिलाता है, जिसमें नाजुक हिमालयी क्षेत्र भी शामिल है.

इन आपदाओं में 1999 में ओडिशा में सुपर चक्रवात (15,000 से अधिक लोग मारे गये), 2001 में गुजरात भूकंप (20,000 मौतें), 2004 में हिंद महासागर में सुनामी (2.30 लाख मौतें), 2007 में बिहार बाढ़ आपदा (1287 मौतें), 2013 में उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ (5700 मौतें), और 2014 में कश्मीर बाढ़ (550 मौतें) शामिल हैं.

इसके अलावा 2015 में चेन्नई बाढ़, केरल बाढ़ (2018), हिमाचल प्रदेश बाढ़ (2023) और असम बाढ़ (लगभग हर साल) कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो हाल के दिनों में कई मनुष्यों और पशुओं की जान जाने के अलावा, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं. जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2022 में भारत में लगभग 25 लाख (2.5 मिलियन) आंतरिक विस्थापन हुए. दक्षिण एशिया में 2022 में आपदाओं के कारण 1.25 करोड़ (12.5 मिलियन) आंतरिक विस्थापन देखा गया.

चार धाम परियोजना: सतत विकास मॉडल का एक उदाहरण: उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना (सीडीपी), जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा चार धार्मिक तीर्थस्थलों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने वाली ऑल वेदर सड़कों का निर्माण शामिल है, पारिस्थितिकी की रक्षा और जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण के संबंध में कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं.

खूबसूरत हिमालय के पीछे भयावह वैश्विक चुनौतियां: हिमालय की खूबसूरत पर्वत श्रृंखला के पीछे भयावह चुनौतियां छिपी हैं! हिमालय पर्वतों की सबसे नई श्रृंखला है और अभी भी प्रारंभिक चरण में है. भूवैज्ञानिक वैज्ञानिकों और भू-तकनीकी विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि सीडीपी एक खतरनाक और घातक परियोजना है. यह क्षेत्र भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील है और घर्षणात्मक कतरनी चट्टानें भी मौजूद हैं.

हिमालय क्षेत्र को संरक्षित करना, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी पृथ्वी की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं, बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक आवश्यकता है, क्योंकि हिमालय भारत के अलावा चार और देशों नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान में फैला हुआ है. इसलिए, भूवैज्ञानिक और पर्यावरणविद् शुरू से ही कम से कम दो बुनियादी सवाल उठाते रहे हैं.

इनमें पहला सवाल है कि जब भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण हिमनदों के पिघलने और मौसम के बदलते पैटर्न और बड़े पैमाने पर शहरीकरण के कारण तबाही की लहर का सामना कर रहा है, क्षेत्र की बेहद सीमित वहन क्षमता चारधाम परियोजना जैसी भारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का बोझ कैसे झेल सकता है? कितना पर्यटन, कितनी सड़कें, कितना पहाड़ों को काटना और नदियों में मलबा डालना कितना अच्छा है?

दूसरा सवाल है कि क्या सरकारों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर पूरी गंभीरता से विचार किया है. ऐसी परियोजनाएं नौकरशाही की आदतन भारी उदासीनता और नींद को प्रदर्शित किए बिना उचित हैं? चार धाम परियोजना के मूल विचार की भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा इस आधार पर भारी आलोचना की गई है कि लगभग 900 किमी लंबी परियोजना के लिए एक ईआईए होने के बजाय, इसे 53 खंडों में तोड़ दिया गया था, ताकि कम क्षेत्र के लिए ईआईए तैयार किया जा सके. इस प्रक्रिया में, 900 किमी के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रदर्शित प्रभाव से जानबूझकर और तर्कहीन तरीके से समझौता किया गया.

गैर-जिम्मेदाराना पर्यटन बन रहा है प्रदूषण का कारण: IHR में दस राज्य शामिल हैं, जिनमें से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश गैर-जिम्मेदाराना पर्यटन का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं. हालांकि पर्यटन ने कुछ हद तक हिमालय क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि ला दी है, लेकिन पर्यावरणीय लागत विनाशकारी रही है. शहरी आबादी द्वारा उत्पादित दस लाख (दस लाख) टन वार्षिक कचरे के अलावा, पर्यटन हर साल लगभग 80 लाख (8 मिलियन) टन कचरा पैदा करता है.

यह अनुमान है कि 2025 तक 24 करोड़ (240 मिलियन) पर्यटक हर साल पहाड़ी राज्यों का दौरा करेंगे. दरअसल, 2018 में यह 10 करोड़ (100 मिलियन) था. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि आईएचआर में 55 प्रतिशत कचरा बायोडिग्रेडेबल है और बड़े पैमाने पर घरों और रेस्तरां से आता है और 21 प्रतिशत निष्क्रिय है जैसे कि निर्माण सामग्री और 8 प्रतिशत प्लास्टिक है.

यदि ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान नहीं किया गया, तो हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता. यह देखते हुए कि हमारी सभी प्रमुख बर्फीली-ठंडी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, ऐसे में विनाशकारी प्रभावों की कल्पना करना मुश्किल नहीं हो सकता है.

हिमालय क्षेत्र में खुले स्थानों पर बायोडिग्रेडेबल कचरे को डंप करना अवैज्ञानिक है, क्योंकि शून्य से नीचे की स्थिति में, ठंड सड़न को रोकती है. इससे मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकल सकती हैं. विशेष रूप से, मिट्टी में जहरीले रसायनों का उत्सर्जन (खुले कचरे के कारण) नदी के पानी को प्रदूषित करता है जब ऐसी मिट्टी (लीचेट) बारिश के कारण नदियों और नालों में पहुंच जाती है.

वायु प्रदूषण (कचरे और प्लास्टिक को खुले में जलाने सहित कई कारकों के कारण) के कारण, प्रदूषक, कार्बन और अन्य प्रकाश-अवशोषित अशुद्धियां हिमनदी बर्फ को काला कर देती हैं और पिघलने लगती हैं. 2016 में, केंद्र सरकार ने ठोस कचरे से निपटने के लिए नए नियम जारी किए, हालांकि, अन्य क्षेत्रों की तरह, कुंजी प्रवर्तन में निहित है.

पारिस्थितिक विनाश को रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति (जयराम रमेश की अध्यक्षता में) ने मार्च 2023 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट समयसीमा के साथ एक व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करनी चाहिए.

मंत्रालय को किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अपनाई जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार करनी चाहिए. हाउस पैनल ने इन क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधियों की 'जबरदस्त वृद्धि' पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसके कारण 'प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और होम स्टे, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट्स, होटल, रेस्तरां और अन्य अतिक्रमणों का अवैध निर्माण हुआ.'

आर्थिक हित के बजाय पर्यावरणीय हितों को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक अधिक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण, अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करने के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले मंत्रालय द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता हाउस पैनल की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं.

स्थायी समिति के अध्यक्ष, जयराम रमेश ने जानबूझकर तीन अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयकों को समिति के पास नहीं भेजने पर अपना असंतोष व्यक्त किया. ऐसे दो विधेयकों का उद्देश्य ऐतिहासिक जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में मौलिक संशोधन करना था.

कानूनी विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि पिछले अगस्त में संसद द्वारा आवश्यक बहस के बिना पारित किए गए इन विधेयकों से देश के पेड़, पौधों और अन्य जैविक संसाधनों के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान वाले पारिस्थितिक तंत्र का व्यावसायिक शोषण बढ़ सकता है और उन समुदायों को नुकसान हो सकता है, जो उन पर निर्भर हैं. यह कानून अधिनियम के उल्लंघन को भी अपराध की श्रेणी से बाहर करता है.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन ने इस आधार पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कि 'विकास' के नाम पर वनों को व्यावसायिक शोषण के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे जैव विविधता को नुकसान होगा और स्वदेशी लोगों के अधिकार कमजोर होंगे. विश्लेषकों का अनुमान है कि संशोधन के तहत लगभग 2,00,000 वर्ग किमी जंगल कानूनी सुरक्षा खो देंगे.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में बताया गया कि परियोजनाओं को एकीकृत तरीके से शुरू नहीं किया गया था और खराब बाढ़ प्रबंधन के लिए संस्थागत विफलताओं के लिए एनडीएमए को दोषी ठहराया गया था. तैयारियों के लिए क्षमता निर्माण, मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली और शमन समय की मांग है. भारत को हांगकांग, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना चाहिए.

भारत विश्व में अंतिम स्थान पर!: पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) देशों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य को मापता है और तदनुसार उन्हें रैंक करता है. 2002 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किए गए, ईपीआई का उद्देश्य दुनिया भर के देशों को सतत विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है. 2022 में ईपीआई पर शीर्ष देश डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन थे.

विडंबना यह है कि भारत, जो दुनिया के चार महत्वपूर्ण धर्मों का जन्मस्थान है, और वह देश जहां लोग प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे पेड़ों और नदियों की पूजा करते हैं, वह भी एक ऐसा देश है जो 180 देशों में से अंतिम स्थान पर है! प्रतिबद्ध पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने 2013 में एक अखिल-हिमालयी विकास रणनीति की वकालत की थी, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हो.

विकास रणनीति में अपनी कृषि और बुनियादी जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आवाजें और चिंताएं भी शामिल थीं. क्या हमारी सरकारें ऐसे वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की वकालत सुनने को तैयार हैं?

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