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फिल्म इमरजेंसी पर 'आफत' काल! जबलपुर हाईकोर्ट का सरकार, सेंसर और कंगना से सवाल जवाब - Film Emergency Jabalpur HC Notice - FILM EMERGENCY JABALPUR HC NOTICE

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में फंसती नजर आ रही है. जबलपुर हाईकोर्ट ने फिल्म को लेकर नोटिस जारी कर कंगना रनौत, सेंसर बोर्ड और केंद सरकार से जवाब मांगा है. बता दें कि सिख समाज ने फिल्म के कुछ सीन पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायक की थी.

Film Emergency Jabalpur HC Notice
फिल्म इमरजेंसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 2, 2024, 2:05 PM IST

Updated : Sep 2, 2024, 2:16 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर सुनवाई की गई. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कंगना रनौत, सेंसर बोर्ड और केंद सरकार से जवाब मांगा है. इस याचिका में सिख समाज ने फिल्म में सिख समाज को गलत ढंग से प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 3 सितंबर को होगी.

एनएस रूपराह, एडवोकेट (ETV Bharat)

फिल्म पर सिख समाज ने जताई आपत्ति
फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी से सांसद कंगना रनौत ने 'इमरजेंसी' नाम की एक फिल्म बनाई है. यह फिल्म मुख्य रूप से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है. लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन वीडियो में कुछ ऐसे चित्र दिखाए जा रहे हैं जिनमें सिख समाज को बंदूक चलाते हुए दिखाया गया है. इंदौर की सिख समाज और जबलपुर के सिख समाज ने मिलकर एक याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की है. जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि इस फिल्म में सिख समाज का गलत चित्रण किया गया है. इसलिए इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए. सोमवार को इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

पंजाब हाईकोर्ट में भी लंबित है याचिका
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा का कहना है कि, ''सिख समाज की सेवा पर कोई सवाल नहीं है. कोरोना के दौरान सिख समाज ने जनता की जो सेवा की थी वह किसी से छुपी हुई नहीं.'' इस मामले की सुनवाई के दौरान इस बात पर भी विचार किया गया कि इस फिल्म से जुड़ी हुई एक याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी लंबित है और उसमें सेंसर बोर्ड अपना जवाब पेश कर रहा है.

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कंगना, सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी
जबलपुर में भी इस मामले की सुनवाई होगी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार सेंसर बोर्ड और कंगना रनौत को भी नोटिस जारी करने का आदेश किया है. इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार सुबह होगी. सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेजे जा रहे हैं. सिख समाज की ओर से पक्ष रखते हुए एडवोकेट एन एस रूपरहा ने कहा कि, ''इसमें सिक्कों को बंदूक चलाते हुए दिखाया गया है जो आपत्तिजनक है.'' हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, ''कई बार फिल्म के ट्रेलर से यह पता नहीं लगता की फिल्म में क्या कहा गया है, लेकिन फिर भी किसी की भावनाएं आहत न हो इसलिए सभी पक्षकारों से जवाब मांगा जा रहा है.''

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर सुनवाई की गई. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कंगना रनौत, सेंसर बोर्ड और केंद सरकार से जवाब मांगा है. इस याचिका में सिख समाज ने फिल्म में सिख समाज को गलत ढंग से प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 3 सितंबर को होगी.

एनएस रूपराह, एडवोकेट (ETV Bharat)

फिल्म पर सिख समाज ने जताई आपत्ति
फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी से सांसद कंगना रनौत ने 'इमरजेंसी' नाम की एक फिल्म बनाई है. यह फिल्म मुख्य रूप से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है. लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन वीडियो में कुछ ऐसे चित्र दिखाए जा रहे हैं जिनमें सिख समाज को बंदूक चलाते हुए दिखाया गया है. इंदौर की सिख समाज और जबलपुर के सिख समाज ने मिलकर एक याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की है. जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि इस फिल्म में सिख समाज का गलत चित्रण किया गया है. इसलिए इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए. सोमवार को इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

पंजाब हाईकोर्ट में भी लंबित है याचिका
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा का कहना है कि, ''सिख समाज की सेवा पर कोई सवाल नहीं है. कोरोना के दौरान सिख समाज ने जनता की जो सेवा की थी वह किसी से छुपी हुई नहीं.'' इस मामले की सुनवाई के दौरान इस बात पर भी विचार किया गया कि इस फिल्म से जुड़ी हुई एक याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी लंबित है और उसमें सेंसर बोर्ड अपना जवाब पेश कर रहा है.

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जबलपुर में भी इस मामले की सुनवाई होगी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार सेंसर बोर्ड और कंगना रनौत को भी नोटिस जारी करने का आदेश किया है. इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार सुबह होगी. सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेजे जा रहे हैं. सिख समाज की ओर से पक्ष रखते हुए एडवोकेट एन एस रूपरहा ने कहा कि, ''इसमें सिक्कों को बंदूक चलाते हुए दिखाया गया है जो आपत्तिजनक है.'' हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, ''कई बार फिल्म के ट्रेलर से यह पता नहीं लगता की फिल्म में क्या कहा गया है, लेकिन फिर भी किसी की भावनाएं आहत न हो इसलिए सभी पक्षकारों से जवाब मांगा जा रहा है.''

Last Updated : Sep 2, 2024, 2:16 PM IST
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