मुंबई: सोने के व्यापारी पृथ्वीराज कोठारी ने बॉलीवुड एकट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 90 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद बॉम्बे सेशन कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीकेसी पुलिस इसकी जांच करे. मुंबई सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने सोने के व्यापारी पृथ्वीराज कोठारी से 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.
क्या है मामला?
सोना व्यापारी कोठारी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर काम कर रहे हैं. लिमिटेड ने इस कंपनी के जरिए धोखाधड़ी की शिकायत की और अदालत में अपील की. इस संबंध में कोठारी ने एमपीआईडी एक्ट के तहत सतयुग कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. सतयुग गोल्ड प्रा. लिमिटेड शिल्पा और राज कुंद्रा की कंपनी ने 2014 में एक योजना अनाउंस की थी. योजना थी कि इन्वेस्टर्स को डिस्काउंस मूल्य पर सोने की पूरी राशि जितनी चाहें उतनी जमा करनी होगी और पांच साल के बाद उन्हें सोना वापस मिल जाएगा. शिल्पा और उनके पति ने शिकायतकर्ता कोठारी को इस योजना में बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया. इसलिए, कोठारी ने अप्रैल 2014 में इस योजना में 90 लाख 38 हजार 600 रुपये इनवेस्ट किए. बदले में, अप्रैल 2019 में कोठारी को 5 किलो 24 कैरेट सोना मिलने का आश्वासन दिया गया.
बढ़ सकती हैं शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें
हालांकि, जनवरी 2015 में सतयुग गोल्ड कंपनी ने घोषणा की थी कि वह इस स्कीम को बंद कर रही है. इसलिए कोठारी ने कंपनी से इस योजना में इनवेस्ट की गई रकम लौटाने की मांग की. हालांकि, कंपनी ने आश्वासन दिया कि कोठारी को वादे के मुताबिक 2019 में 5 किलो सोना मिलेगा. लेकिन अप्रैल 2019 के बाद जब भी कोठारी ने सोने या पैसों की मांग की तो उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें सोना नहीं दिया गया. इससे कोठारी को यकीन हो गया कि शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने उन्हें धोखा दिया है. इसके बाद उन्होंने शिल्पा और राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
एडिशनल सेशन जज एनपी मेहता ने पाया कि इस मामले में कोठारी की शिकायत सही पाई गई. साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है. इससे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कानूनी मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.