नई दिल्ली: भारत में केंद्र सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी तरह राज्य सरकारें भी योजनाएं चला रही हैं. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस साल अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है लड़की बहिन योजना. इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. राज्य सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है.
सरकार ने चौथी और पांचवीं किस्त एक साथ जारी करने का फैसला किया है. ऐसे में राज्य की महिलाओं को 3000 रुपये मिलेंगे. यह अक्टूबर और नवंबर महीने की किस्त होगी.
आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाडली बहिन योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लड़की बहिन योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जाती है. अब एक बार फिर दिवाली से पहले सरकार ने राज्य की लाखों महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना को माझी लाडकी बहिन योजना के नाम से जाना जाता है. इसमें पूरे राज्य की महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है.
महाराष्ट्र सरकार जारी करेगी बोनस
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना की अक्टूबर और नवंबर की किस्त को दिवाली बोनस के रूप में जारी करने का फैसला किया है. दिवाली के त्यौहार को देखते हुए नवंबर की किस्त समय से पहले दी जा रही है. इसका लाभ महाराष्ट्र में रहने वाली 94,000 से अधिक महिला लाभार्थियों को मिला है. सरकारी अधिकारियों ने इस दिवाली बोनस की शुरुआत की है. ताकि महिलाओं को खरीदारी करते समय आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े. वे दिवाली के त्यौहार पर आसानी से खरीदारी कर सकें. लाभार्थी महिलाओं को 3000 रुपये का बोनस जारी किया जाएगा.
किसे मिलेगा दिवाली बोनस का लाभ?
लड़की बहन योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली सभी महिलाओं को दिवाली बोनस दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें पिछली किस्तों का लाभ मिल चुका है.
लाडकी बहन योजना का लाभ किसे मिलता है?
- सरकार की इस योजना के अनुसार महाराष्ट्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलता है. इसके लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- लाभार्थी महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए.
- महिला की आयु 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं ले सकती हैं.
- लाभार्थी के पास बैंक खाता होना चाहिए.
- लाभार्थी की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.