नई दिल्ली: कई बार आपके नाम पर गलत चालान कट कर आ जाता है. फिर चाहे आपकी गाड़ी घर पर ही क्यों ना खड़ी हो. ये किसी के साथ भी हो सकता है. ऐसे में चालान का पेमेंट करने के झंझट से कैसे छूटकारा मिलेगा. अगर आप भी इस झंझट से छूटकारा पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे कुछ प्रॉसेस को फॉलो करके काम हो जाएगा.
अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है. अलग-अलग नियमों के लिए अलग-अलग तरह के चालान काटे जाते हैं. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बाद भी कई बार ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है. अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काटती है तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. ऐसे में चालान का भुगतान न करें.
गलत चालान के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने के लिए भी एक सुविधा दी है, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- सबसे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket पर जाएं.
- लिंक खुलते ही आपको शिकायत के लिए एक लिंक दिखाई देगा, जहां आपको क्लिक करना होगा.
- इस लिंक पर जाने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. जहां आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर समेत सभी जानकारियां सही-सही दर्ज करनी होंगी, जो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिली होंगी.
- सभी जरूरी जानकारियां भरने के बाद आपको ई-चालान शिकायत का सबूत अपलोड करना होगा.
- इसके लिए अपलोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें और कैप्चा कोड सही-सही भरें.
- अपलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अब आपकी शिकायत दर्ज हो गई है.