नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सभी PF खाताधारकों के लिए अलर्ट जारी किया है. पैसे निकालने के मामले में EPFO ने अहम फैसला लिया है. EPFO ने कोविड के समय में PF सब्सक्राइबर्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने फंड से कुछ रकम निकालने के लिए 'कोविड एडवांस' नाम से एक नई सुविधा लाई थी. हालांकि, अब EPFO ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह इस सुविधा को बंद कर रहा है. इस खबर के माध्यम से जानते है कि जानते है कि EPFO कौन-सी सर्विस बंद करने वाला है.
2020 में हमारे देश में कोविड-19 महामारी ने कहर बरपाया था. उस समय EPFO ने PF खाताधारकों को अपनी मेडिकल और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खाते से पैसे निकालने के लिए "कोविड एडवांस" की सुविधा शुरू की थी. इसके तहत कोविड काल में दो बार कैश निकालने का मौका दिया था. EPFO ने पहली बार कोविड की पहली लहर के दौरान यह सुविधा लाई थी.. और फिर दूसरी लहर आने पर इसे फिर से शुरू किया. इस तरह कोविड एडवांस की सुविधा करीब चार साल से उपलब्ध है. पहले इसमें एक बार ही एडवांस लेने की अनुमति थी, लेकिन बाद में इसमें कई बार पैसे निकालने की अनुमति दी गई. इसके तहत तीन महीने तक बेसिक+डीए या ईपीएफ खाते से 75 फीसदी तक की निकासी की अनुमति है.
हालांकि, अब ईपीएफओ ने इस पर अहम फैसला लिया है. ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए यह एडवांस सुविधा बंद कर दी जाएगी. एक अधिसूचना जारी की गई है. इसमें यह भी बताया गया है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा. दरअसल, कोविड के दौरान यह सुविधा कई लोगों के लिए काफी मददगार रही है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोगों ने इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस सुविधा का इस्तेमाल अन्य जरूरतों के लिए भी किया है, जिससे उनकी रिटायरमेंट बचत प्रभावित हुई है.
अगर एडवांस सुविधा बंद भी हो जाती है तो घर खरीदने, शादी, बच्चों की उच्च शिक्षा, नौकरी छूटने, बीमारी आदि मामलों में एक निश्चित सीमा तक ईपीएफ खाते में जमा रकम निकालने की सुविधा है. साथ ही.. ईपीएफओ ने हाल ही में नकद निकासी सीमा में कुछ अहम बदलाव किए हैं. पता चला है कि शिक्षा और विवाह दावों समेत आवास दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा भी लाई गई है.