नई दिल्ली: आज महीने का पहला तारीख है. आज से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव होंगे. साथ ही जुलाई में कई डेडलाइन कामों के लिए डेडलाइन भी है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए. क्रेडिट कार्ड के नियमों और शुल्कों में अपडेट से लेकर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की महत्वपूर्ण समय-सीमा तक, सभी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है. चाहे आप क्रेडिट कार्ड धारक हों, पेटीएम वॉलेट उपयोगकर्ता हों या टैक्सपेयर हों, ये बदलाव आपकी वित्तीय योजना और प्रबंधन को प्रभावित करेंगे.
जानें आज से बदलने वाले नियम
- घरेलू सिलेंडर के दामों में संशोधन- सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये तक की कटौती की है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- फास्टैग सेवा शुल्क में बढ़ोतरी- 1 जुलाई से फास्टैग सेवाएं देने वाली बैंकिंग कंपनियां नए शुल्क लागू करेंगी. कंज्यूमर को अब टैग मैनेजमेंट, खाते में कम बैलेंस की सूचना और हर तीन महीने में पेमेंट डिटेल्स प्राप्त करने के लिए शुल्क देना होगा.
- महंगा होगा गाड़ी खरीदना- टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. यह बढ़ोतरी बढ़ची हुई लागतों को कवर करने के लिए की जा रही है.
- मोबाइल रिचार्ज महंगा होगा- जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में बदलाव की घोषणा की है, जो जुलाई के पहले सप्ताह से प्रभावी होंगे.
- नई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) रूल- TRAI ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियमों में संशोधन की घोषणा की है. नए MNP नियमों के तहत, TRAI ने यूनिक पोर्टिंग कोड जारी करने के लिए सात दिन की वेटिंग पीरियड शुरू की है. इसका मतलब है कि अगर आपका सिम कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आपको तुरंत नया नंबर नहीं मिलेगा. आपको सात दिनों तक इंतजार करना होगा. इस बदलाव का उद्देश्य सिम स्वैप तकनीकों के माध्यम से धोखाधड़ी को रोकना है.
- क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए नए नियम- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जुलाई से एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार सभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के माध्यम से प्रॉसेस किए जाने चाहिए. इस बदलाव का उद्देश्य पेमेंट प्रॉसेस को सुव्यवस्थित करना और सुरक्षा को बढ़ाना है. हालांकि, सभी बैंकों ने अभी तक इस सिस्टम को लागू नहीं किया है.
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लेनदेन के लिए उसी दिन निपटान- 1 जुलाई से पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लेनदेन के लिए उसी दिन निपटान की अनुमति देगा. ट्रस्टी बैंक द्वारा सुबह 11 बजे तक प्राप्त किए गए कंट्रीब्यूशन को उसी दिन निवेशित किया जाएगा, और ग्राहकों को उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का लाभ मिलेगा. पहले, मिले कंट्रीब्यूशन का निपटान अगले दिन (टी+1) किया जाता था.
- इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की डेडलाइन- वित्त वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है. जो टैक्सपेयर इस समय सीमा से चूक जाते हैं, वे अभी भी 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
- सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड माइग्रेशन- एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को सूचित किया है कि क्रेडिट कार्ड संबंधों सहित सभी खाते 15 जुलाई, 2024 तक माइग्रेट हो जाएंगे.
- पेटीएम वॉलेट बंद- 20 जुलाई, 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक उन वॉलेट को बंद कर देगा, जिनमें पिछले एक साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और कोई लेनदेन नहीं हुआ है.