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बैंक कर्मचारी काम करने से करें इनकार तो आप फौरन करें ये काम - bank customers many rights

Bank Customers Many Rights, किसी बैंक में आप जाते हैं और वहां के कर्मचारी के द्वारा काम करने में हीलाहवाली की जाती है या फिर अनावश्यक इंतजार कराया जाता है. ऐसे में आप आरबीआई के द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. पढ़िए पूरी खबर...

If the bank employee refuses to work then you should do this
बैंक कर्मचारी काम करने से करें इनकार तो आप ये काम करें (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 26, 2024, 4:34 PM IST

हैदराबाद : आप किसी बैंक में जाएं और वहां पर मौजूद बैंक के कर्मचारी आपके काम को करने में आनाकानी करें या फिर अनावश्यक इंतजार कराएं. ऐसे में काफी आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन काम को ड्यूटी ऑवर्स में टालने वाले इस तरह के कर्मचारियों पर इस लापरवाही के लिए एक्शन हो सकता है. इसके लिए आपको अपने अधिकारों और इसके प्रयोग करने के बारे में पता होना चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बैंक ग्राहकों को कई तरह के अधिकार दिए जाने के साथ ही कई सुविधाएं भी दी गई हैं, इनके जरिए आप इस तरह की परेशानी होने पर शिकायत कर सकते हैं.

जानकारी नहीं होना, परेशानी की वजह

बैंक के ग्राहकों को जानकारी नहीं होने से इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस संबंध में आप लापरवाही की शिकायत कर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई करा सकते हैं. इतना ही नहीं बैंक ग्राहकों को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं जिनकी जानकारी ग्राहकों को नहीं होती है. बैंक का ग्राहकों के साथ सही व्यवहार करना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर ग्राहकों को अधिकार है कि यदि बैंक के द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जाता है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अपनी शिकायत कर सकता है.

यहां कर सकते हैं शिकायत

ग्राहक कर्मचारियों की लापरवाही से अपने काम के लिए भटकते रहते हैं और घंटों इंतजार करते रहते हैं. इस पर आप उस कर्मचारी की शिकायत सीधे बैंकिंग लोकपाल (Banking Lokpal) से कर सकते हैं. यदि किसी बैंक कर्मचारी के द्वारा आपके काम को लेकर हीला हवाली की जाती है तो सबसे पहले उस बैंक के मैनेजर (Bank Manager) या नोडल ऑफिसर के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं.

शिकायत निवारण में नंबर दर्ज करा सकते हैं

बैंक के ग्राहक अपनी शिकायत को शिकायत निवारण पर भी दर्ज करा सकते हैं. हालांकि ग्राहकों की श‍िकायतों के निदान के लिए हर बैंक के शिकायत निवारण फोरम होते हैं. जिनके माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है. इसके लिए आप चाहें जिस भी बैंक के ग्राहक हों, उसी बैंक का शिकायत निवारण नंबर (Grievance Redressal Number) लेकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक के टोलफ्री (Toll Free) नंबर पर कॉल करके या फिर बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर भी श‍िकायत (Online Complaint) दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन कर करना होगा.

ये भी पढ़ें- अकाउंट होल्डर की मौत के बाद किसे मिलते हैं उसके खाते में जमा पैसे, क्लेम के लिए किन डॉक्यूमेंट की पड़ती है जरूरत? जानें

हैदराबाद : आप किसी बैंक में जाएं और वहां पर मौजूद बैंक के कर्मचारी आपके काम को करने में आनाकानी करें या फिर अनावश्यक इंतजार कराएं. ऐसे में काफी आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन काम को ड्यूटी ऑवर्स में टालने वाले इस तरह के कर्मचारियों पर इस लापरवाही के लिए एक्शन हो सकता है. इसके लिए आपको अपने अधिकारों और इसके प्रयोग करने के बारे में पता होना चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बैंक ग्राहकों को कई तरह के अधिकार दिए जाने के साथ ही कई सुविधाएं भी दी गई हैं, इनके जरिए आप इस तरह की परेशानी होने पर शिकायत कर सकते हैं.

जानकारी नहीं होना, परेशानी की वजह

बैंक के ग्राहकों को जानकारी नहीं होने से इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस संबंध में आप लापरवाही की शिकायत कर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई करा सकते हैं. इतना ही नहीं बैंक ग्राहकों को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं जिनकी जानकारी ग्राहकों को नहीं होती है. बैंक का ग्राहकों के साथ सही व्यवहार करना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर ग्राहकों को अधिकार है कि यदि बैंक के द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जाता है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अपनी शिकायत कर सकता है.

यहां कर सकते हैं शिकायत

ग्राहक कर्मचारियों की लापरवाही से अपने काम के लिए भटकते रहते हैं और घंटों इंतजार करते रहते हैं. इस पर आप उस कर्मचारी की शिकायत सीधे बैंकिंग लोकपाल (Banking Lokpal) से कर सकते हैं. यदि किसी बैंक कर्मचारी के द्वारा आपके काम को लेकर हीला हवाली की जाती है तो सबसे पहले उस बैंक के मैनेजर (Bank Manager) या नोडल ऑफिसर के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं.

शिकायत निवारण में नंबर दर्ज करा सकते हैं

बैंक के ग्राहक अपनी शिकायत को शिकायत निवारण पर भी दर्ज करा सकते हैं. हालांकि ग्राहकों की श‍िकायतों के निदान के लिए हर बैंक के शिकायत निवारण फोरम होते हैं. जिनके माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है. इसके लिए आप चाहें जिस भी बैंक के ग्राहक हों, उसी बैंक का शिकायत निवारण नंबर (Grievance Redressal Number) लेकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक के टोलफ्री (Toll Free) नंबर पर कॉल करके या फिर बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर भी श‍िकायत (Online Complaint) दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन कर करना होगा.

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