नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित पांच बैंकों पर RBI ने निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है. PNB 1.31 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ दंडित होने वाला पांचवां बैंक बन गया है. यह जुर्माना लोन और एडवास: भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) निर्देश, 2016' के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया था. पीएनबी से पहले आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया था. इन बैंकों में गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक और बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.
आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया जुमार्ना
पीएनबी पर जुर्माना 3 जुलाई, 2024 को लगाया गया था. आरबीआई ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने पीएनबी को क्यों दंडित किया?
आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के सुपरवाइजर इव्यूलेशन (आईएसई 2022) के लिए निरीक्षण किया था. आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था. इसमें उसे यह बताने के लिए सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के के बाद पाया गया कि खिलाफ आरोप सही थे.